गाजीपुर: बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मनमानियों पर जिला प्रशासन लगातार नकेल कसता जा रहा है. प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा बेगम के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कमियां पाए जाने पर आरबीओ एक्ट के तहत नोटिस जारी की है.
महत्वपूर्ण बातें-
- बाहुबली विधायक और भू-माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई.
- बिना अप्रूव्ड नक्शे के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण को रोकने का आदेश.
शहर के लालदरवाजा में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है. कॉम्प्लेक्स की जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा बेगम के नाम है. जानकारी के मुताबिक, कॉम्प्लेक्स का निर्माण नक्शे के अनुरूप नहीं हो रहा था, जिसके चलते जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को नोटिस जारी कर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की चेतावनी दी है. बता दें कि इसके पहले भी प्रशासन मुख्तार अंसारी के द्वारा किए गए कई अवैध कब्जों को मुक्त कराया जा चुका है.
मामले में एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने बताया कि पूर्व में मुख्तार अंसारी की अंधऊ और फतुल्लापुर की संपत्ति पर कार्रवाई की गई थी, इसके बाद माफिया पर कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क की गई थी. अब लालदरवाजा में एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण अप्रूव्ड नक्शे के विरुद्ध किया जा रहा है. मामले की सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है.
मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा बेगम को आरबीओ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया. निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के लिए इन्हें 7 दिन का समय दिया गया है. यदि निर्देशानुसार कार्य नहीं हुआ तो जिला प्रशासन को निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स को ध्वस्त कराना पड़ेगा और इसका खर्च भी वसूला जाएगा.