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मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और सहयोगियों की जमानत याचिका रद, 14 दिसंबर को आएगा फैसला

गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मनोज राय हत्याकांड (Manoj Rai Murder Case) में मुख्तार अंसारी के सहयोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 7, 2023, 8:55 AM IST

गाजीपुरः गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मनोज राय हत्याकांड (Manoj Rai Murder Case) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने आगामी 14 दिसंबर को मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों पर आरोप पत्र तय करने की तारीख तय की है.

एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2001 में मनोज राय की गोली मारकर हत्या हुई थी. उनके पिताजी द्वारा मुहम्दाबाद कोतवाली में मुकदमा संख्या 23 / 2023 का वाद दाखिल किया था, जिसमें मुख्तार अंसारी समेत दस लोग आरोपी हैं. फिलहाल इसमें कुछ लोग गंभीर अपराधी हैं जो भगोड़े भी घोषित किए जा चुके हैं. कुल छह लोगों के खिलाफ आगामी 14 दिसंबर को कोर्ट द्वारा आरोप तय कर आगे की कार्यवाही की जाएगी.


बता दें कि गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर गाज़ीपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक शिबगतुल्लाह अंसारी के शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले उनके साले मोहम्मद साजिद के घर दो दिन पूर्व पुलिस की रेड पड़ी थी. घर की तलाशी के साथ पूछताछ भी की गई थी. इसके अलावा माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी और पुराने एचएस व सहयोगी रहे लाल जी यादव उर्फ मास्टर के घर भी पुलिस गई थी. लालजी यादव तो घर पर नहीं मिला लेकिन पुलिस ने पूरे घरे की तलाशी ली.



इस मामले की पुष्टि करते हुए एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने बताया कि जनपद में संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ जांच की कार्यवाही चल रही है. उसी क्रम में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग के साथियों और सहयोगियों के खिलाफ अपराधिक गतिविधियों की अपुष्ट जानकारी मिली है. वर्तमान में गैंग के संचालन में मदद और उनके क्रियाकलापों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस गई थी जिसमें लालजी यादव जो पूर्व का हिस्ट्रीशीटर भी है, उसकी तलाश जारी है. वहीं मुख्तार का रिश्तेदार साजिद जो रजदेपुर, शहर कोतवाली क्षेत्र में रहता है, उसके यहां भी पूछताछ और जांच के की गई है.

गाजीपुरः गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मनोज राय हत्याकांड (Manoj Rai Murder Case) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने आगामी 14 दिसंबर को मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों पर आरोप पत्र तय करने की तारीख तय की है.

एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2001 में मनोज राय की गोली मारकर हत्या हुई थी. उनके पिताजी द्वारा मुहम्दाबाद कोतवाली में मुकदमा संख्या 23 / 2023 का वाद दाखिल किया था, जिसमें मुख्तार अंसारी समेत दस लोग आरोपी हैं. फिलहाल इसमें कुछ लोग गंभीर अपराधी हैं जो भगोड़े भी घोषित किए जा चुके हैं. कुल छह लोगों के खिलाफ आगामी 14 दिसंबर को कोर्ट द्वारा आरोप तय कर आगे की कार्यवाही की जाएगी.


बता दें कि गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर गाज़ीपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक शिबगतुल्लाह अंसारी के शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले उनके साले मोहम्मद साजिद के घर दो दिन पूर्व पुलिस की रेड पड़ी थी. घर की तलाशी के साथ पूछताछ भी की गई थी. इसके अलावा माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी और पुराने एचएस व सहयोगी रहे लाल जी यादव उर्फ मास्टर के घर भी पुलिस गई थी. लालजी यादव तो घर पर नहीं मिला लेकिन पुलिस ने पूरे घरे की तलाशी ली.



इस मामले की पुष्टि करते हुए एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने बताया कि जनपद में संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ जांच की कार्यवाही चल रही है. उसी क्रम में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग के साथियों और सहयोगियों के खिलाफ अपराधिक गतिविधियों की अपुष्ट जानकारी मिली है. वर्तमान में गैंग के संचालन में मदद और उनके क्रियाकलापों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस गई थी जिसमें लालजी यादव जो पूर्व का हिस्ट्रीशीटर भी है, उसकी तलाश जारी है. वहीं मुख्तार का रिश्तेदार साजिद जो रजदेपुर, शहर कोतवाली क्षेत्र में रहता है, उसके यहां भी पूछताछ और जांच के की गई है.

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