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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों की अग्रिम जमानत याचिका को गाजीपुर जनपद न्यायालय ने खारिज कर दी. होटल की जमीन के फर्जी बयनामे के मामले में शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में दस अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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मुख्तार अंसारी के साथ बेटा अब्बास अंसारी और उमर अंसारी
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Published : Dec 23, 2020, 11:04 PM IST

गाजीपुर: जनपद न्यायालय ने बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. गजल होटल के जमीन के फर्जी बयनामे के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में दोनों की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका गाजीपुर न्यायालय में दाखिल की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही मुख्तार के करीबियों पर जिला प्रशासन शिकंजा कसता जा रहा है.

जमीन के फर्जी बयनामे के मामले में मुकदमा
अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. लक्ष्मी कान्त राठौर की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया. प्रशासन द्वारा महुआ बाग स्थित गजल होटल के अवैध निर्मित हिस्से को ध्वस्त कराया गया था. होटल के जमीन को फर्जी बयनामे के मामले में शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था. कुछ दिनों पूर्व ही मुख्तार के दोनों बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

पुलिस अधीक्षक डॉ.ओ पी सिंह की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी और एडीएम सदर की जांच टीम बनाई थी. जांच के दौरान जमीन के बयनामे को फर्जी पाया गया. जिसके बाद इस मामले में दस अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था.

गाजीपुर: जनपद न्यायालय ने बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. गजल होटल के जमीन के फर्जी बयनामे के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में दोनों की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका गाजीपुर न्यायालय में दाखिल की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही मुख्तार के करीबियों पर जिला प्रशासन शिकंजा कसता जा रहा है.

जमीन के फर्जी बयनामे के मामले में मुकदमा
अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. लक्ष्मी कान्त राठौर की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया. प्रशासन द्वारा महुआ बाग स्थित गजल होटल के अवैध निर्मित हिस्से को ध्वस्त कराया गया था. होटल के जमीन को फर्जी बयनामे के मामले में शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था. कुछ दिनों पूर्व ही मुख्तार के दोनों बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

पुलिस अधीक्षक डॉ.ओ पी सिंह की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी और एडीएम सदर की जांच टीम बनाई थी. जांच के दौरान जमीन के बयनामे को फर्जी पाया गया. जिसके बाद इस मामले में दस अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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