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अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई थी चार साल कैद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई थी.

अफजाल अंसारी
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Published : Jul 12, 2023, 4:46 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार वर्ष कैद की सजा पर रोक लगाए जाने अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है।कोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगी.

सजा पर रोक लगाने के मामले में अफजाल अंसारी की ओर से कहा गया कि अफजाल अंसारी पर जिन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी, उस मामले में वह पहले ही बरी हो चुके हैं. मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा देना कतई न्याय संगत नहीं है. अफजाल अंसारी की तरफ से बीमारियों का भी हवाला दिया गया.

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सजा को बरकरार रखने की सिफारिश की. गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गत 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर मामले में मिली चार साल कारावास की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है. अपील का निस्तारण होने तक सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है. अपील पर राज्य सरकार का जवाब और निचली अदालत के रिकॉर्ड पहले ही पेश किए जा चुके हैं.

पढ़ेंः गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील विचारार्थ स्वीकार : Allahabad High Court

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार वर्ष कैद की सजा पर रोक लगाए जाने अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है।कोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगी.

सजा पर रोक लगाने के मामले में अफजाल अंसारी की ओर से कहा गया कि अफजाल अंसारी पर जिन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी, उस मामले में वह पहले ही बरी हो चुके हैं. मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा देना कतई न्याय संगत नहीं है. अफजाल अंसारी की तरफ से बीमारियों का भी हवाला दिया गया.

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सजा को बरकरार रखने की सिफारिश की. गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गत 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर मामले में मिली चार साल कारावास की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है. अपील का निस्तारण होने तक सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है. अपील पर राज्य सरकार का जवाब और निचली अदालत के रिकॉर्ड पहले ही पेश किए जा चुके हैं.

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