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गाजीपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर गिराए गए आवासीय घर, जानें वजह... - Operation Weekend Bulldozer Campaign

गाजीपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर घरों को जमींदोज किया गया, जो कि अवैध निर्मित है. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा.

घरों को जमींदोज किया
घरों को जमींदोज किया
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Published : Dec 11, 2022, 5:17 PM IST

गाजीपुर: जनपद के मीरानपुर सक्का में जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर ऑपरेशन वीकेंड बुलडोजर अभियान चलाया. इसके तहत करीब 15 घरों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि अवैध निर्मित है. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा.

दरअसल, मीरनपुर सक्का गांव के नक्से में मौजूद रास्ते पर 15 रिहायसी आवास का निर्माण कराया गया था. इन 15 घरों में कुछ ऐसा घर भी है, जिसमें 4 पीढ़ी से लोग रह रहे है. लेकिन रविवार को हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने रास्ते को लेकर 15 रिहायसी घरों पर बुलडोजर चलाया. वहीं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. उनका कहना है कि 4 पीढ़ी से यहां रह रहे है. जिला प्रशासन ने 1 माह पहले घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था. जबकि इसका समाधान बगल से रास्ता निकाल कर किया जा सकता था.

वहीं, एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि हाई कोर्ट ने 15 आवास को गिराए जाने का आदेश दिया है. इसी के चलते डिमोलिश का कार्य किया जा रहा है. 5 आवास के खिलाफ डिमोलिश का कार्य किया गया है. बाकी अन्य 10 के खिलाफ एक हफ्ते का समय दिया गया है. एक हफ्ते में मकान खाली करा लें अन्यथा उनके आवास पर भी बुलडोजर चलेगा.

यह भी पढ़ें- गाजीपुर पुलिस को मिली सफलता, 25 हजार के इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार

गाजीपुर: जनपद के मीरानपुर सक्का में जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर ऑपरेशन वीकेंड बुलडोजर अभियान चलाया. इसके तहत करीब 15 घरों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि अवैध निर्मित है. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा.

दरअसल, मीरनपुर सक्का गांव के नक्से में मौजूद रास्ते पर 15 रिहायसी आवास का निर्माण कराया गया था. इन 15 घरों में कुछ ऐसा घर भी है, जिसमें 4 पीढ़ी से लोग रह रहे है. लेकिन रविवार को हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने रास्ते को लेकर 15 रिहायसी घरों पर बुलडोजर चलाया. वहीं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. उनका कहना है कि 4 पीढ़ी से यहां रह रहे है. जिला प्रशासन ने 1 माह पहले घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था. जबकि इसका समाधान बगल से रास्ता निकाल कर किया जा सकता था.

वहीं, एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि हाई कोर्ट ने 15 आवास को गिराए जाने का आदेश दिया है. इसी के चलते डिमोलिश का कार्य किया जा रहा है. 5 आवास के खिलाफ डिमोलिश का कार्य किया गया है. बाकी अन्य 10 के खिलाफ एक हफ्ते का समय दिया गया है. एक हफ्ते में मकान खाली करा लें अन्यथा उनके आवास पर भी बुलडोजर चलेगा.

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