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गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना - कोविड-19

गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने कोरोना के खिलाफ जंग में अब कमर कस ली है. उन्होंने जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू की है. इसके तहत सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधित आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है.

डीएम अजय शंकर पांडे.
डीएम अजय शंकर पांडे.
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Published : May 6, 2020, 5:23 PM IST

गाजियाबाद: कोविड-19 वैश्विक महामारी और ईद-उल-फितर के मद्देनजर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जिले में धारा 144 लागू की है, जो कि 31 मई तक लागू रहेगी. जनपद में धारा 144 लागू होने के बाद सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधित आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही किसी प्रकार की प्रदर्शनी, जुलूस और अन्य सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.

इन जगहों पर लागू धारा 144
वैवाहिक कार्यक्रम एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. धारा 144 की अवधि में सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे. चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति से ज्यादा यात्रा नहीं कर सकेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा.

गाजियाबाद: कोविड-19 वैश्विक महामारी और ईद-उल-फितर के मद्देनजर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जिले में धारा 144 लागू की है, जो कि 31 मई तक लागू रहेगी. जनपद में धारा 144 लागू होने के बाद सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधित आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही किसी प्रकार की प्रदर्शनी, जुलूस और अन्य सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.

इन जगहों पर लागू धारा 144
वैवाहिक कार्यक्रम एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. धारा 144 की अवधि में सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे. चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति से ज्यादा यात्रा नहीं कर सकेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा.

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