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गाजियाबाद में 30 सितंबर तक बढ़ाई गई धारा 144, जानिए वजह

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Published : Sep 20, 2020, 10:11 PM IST

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आगामी त्योहार और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है. डीएम अजय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

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गाजियाबाद में धारा 144 को बढ़ाया गया.

गाजियाबाद: जिले में आगामी त्योहार और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है. डीएम अजय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसको देखते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने के लिए भी निर्देशित किया गया है.

गाजियाबाद में धारा 144 को बढ़ाया गया.
विभिन्न परीक्षाएं और त्योहार हैं चुनौती
डीएम ने आदेश में सभी दिशा-निर्देशों का जिक्र किया है. आगामी त्योहार और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए धारा 144 को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों और सभी थानों को आदेश के बारे में अवगत कराते हुए, संबंधित नियम मनवाने की बात का जिक्र किया गया है. कोरोना काल के दौरान आगामी परीक्षाएं और त्योहार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हैं, जिसके चलते सभी जरूरी कदम उठाना भी काफी जरूरी है.


चप्पे-चप्पे पर है नजर

धारा 144 के साथ-साथ जिले में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. त्योहार के मद्देनजर अतिरिक्त ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं. डीएम अजय शंकर पांडेय के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी की तरफ से भी पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है. अनलॉक संबंधी नियमों को मनवाने के साथ-साथ सभी सार्वजनिक स्थलों और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा भी प्राथमिकता होगी.

आदेश में मुख्य रूप से परीक्षा केंद्रों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि परीक्षा केंद्र की 200 गज की परिधि के अंदर फोटो स्टेट मशीन आदि या किसी व्यक्ति का अनावश्यक रूप से खड़ा होना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा.

गाजियाबाद: जिले में आगामी त्योहार और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए 30 सितंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है. डीएम अजय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसको देखते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने के लिए भी निर्देशित किया गया है.

गाजियाबाद में धारा 144 को बढ़ाया गया.
विभिन्न परीक्षाएं और त्योहार हैं चुनौती
डीएम ने आदेश में सभी दिशा-निर्देशों का जिक्र किया है. आगामी त्योहार और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए धारा 144 को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों और सभी थानों को आदेश के बारे में अवगत कराते हुए, संबंधित नियम मनवाने की बात का जिक्र किया गया है. कोरोना काल के दौरान आगामी परीक्षाएं और त्योहार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हैं, जिसके चलते सभी जरूरी कदम उठाना भी काफी जरूरी है.


चप्पे-चप्पे पर है नजर

धारा 144 के साथ-साथ जिले में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. त्योहार के मद्देनजर अतिरिक्त ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं. डीएम अजय शंकर पांडेय के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी की तरफ से भी पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है. अनलॉक संबंधी नियमों को मनवाने के साथ-साथ सभी सार्वजनिक स्थलों और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा भी प्राथमिकता होगी.

आदेश में मुख्य रूप से परीक्षा केंद्रों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि परीक्षा केंद्र की 200 गज की परिधि के अंदर फोटो स्टेट मशीन आदि या किसी व्यक्ति का अनावश्यक रूप से खड़ा होना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा.

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