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गाजियाबाद की रिवर हाइट सोसायटी में बाहरी लोगों की एंट्री बैन

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसायटी के AOA और RWA ने साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत सोसायटी में बाहरी लोगों के घुसने पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसा इसीलिए किया गया है, क्योंकि कुछ लोग बाहरी लोगों की सोसायटी में एंट्री करवा रहे थे.

entry of outsiders banned in river height society of ghaziabad
रिवर हाइट सोसाइटी में बाहरी लोगों की एंट्री पर लगी रोक.
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Published : May 12, 2020, 9:53 AM IST

गाजियाबाद: कोरोना के मामले जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में जनपद के हर इलाके में काफी सतर्कता बरती जा रही है. कुछ ऐसा ही गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में देखा गया. राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसायटी में बाहरी लोगों के घुसने पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जो भी परिवार बाहरी व्यक्ति को सोसायटी में एंट्री करवाएगा, उस परिवार पर ये जुर्माना लगेगा. जुर्माना अदा नहीं करने पर फ्लैट की बिजली काट दी जाएगी.

रिवर हाइट सोसाइटी में बाहरी लोगों की एंट्री पर लगी रोक.

सोसाइटी में लगी नोटिस
अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन(AOA) ने रिवर राइट सोसायटी में ये नोटिस चस्पा किया है. आरोप है कि सोसायटी में कुछ लोग बाहरी लोगों का प्रवेश करवा रहे हैं, जिनके पास सरकारी अनुमति या मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है. इससे पूरी सोसायटी को खतरा पैदा हो रहा था.

एओए के पदाधिकारी सुबोध त्यागी का कहना है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया है. इस पर कुछ सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन सभी सवालों को स्पष्ट कर दिया गया है.

entry of outsiders banned in river height society of ghaziabad
रिवर हाइट सोसाइटी में जारी नोटिस.

बाहरी के तौर पर उन लोगों को विस्तृत रूप से बताया गया है, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या फिर बिना अनुमति के यहां आ रहे हैं. ऐसे कुछ परिवार हैं, जो सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और बाहर से गेस्ट के रूप में लोगों को बुलाकर सोसायटी की परेशानी बढ़ा रहे हैं. इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है.

गाजियाबाद: पुलिस ने गैंगस्टर कृष्ण पाल यादव की संपत्ति की जब्त

फैसले का विरोध
इस फैसले पर कुछ लोग विरोध भी जता रहे हैं. कुछ लोग इसे तुगलकी फरमान भी कहने लगे, लेकिन इसका जवाब देते हुए RWA ने कहा कि अगर संक्रमण फैलेगा तो पूरी सोसायटी को नुकसान होगा, क्योंकि जिन परिवारों के घर में ऐसे बाहरी लोग आ रहे हैं, वह गार्ड और RWA के साथ भी नोकझोंक कर रहे थे. इसलिए ऐसा फरमान जारी करने की नौबत आई. अगर अनुमति लेकर आएंगे और मेडिकल सर्टिफिकेट होगा तो किसी तरह की रोक नहीं होगी.

गाजियाबाद: कोरोना के मामले जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में जनपद के हर इलाके में काफी सतर्कता बरती जा रही है. कुछ ऐसा ही गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में देखा गया. राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसायटी में बाहरी लोगों के घुसने पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जो भी परिवार बाहरी व्यक्ति को सोसायटी में एंट्री करवाएगा, उस परिवार पर ये जुर्माना लगेगा. जुर्माना अदा नहीं करने पर फ्लैट की बिजली काट दी जाएगी.

रिवर हाइट सोसाइटी में बाहरी लोगों की एंट्री पर लगी रोक.

सोसाइटी में लगी नोटिस
अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन(AOA) ने रिवर राइट सोसायटी में ये नोटिस चस्पा किया है. आरोप है कि सोसायटी में कुछ लोग बाहरी लोगों का प्रवेश करवा रहे हैं, जिनके पास सरकारी अनुमति या मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है. इससे पूरी सोसायटी को खतरा पैदा हो रहा था.

एओए के पदाधिकारी सुबोध त्यागी का कहना है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया है. इस पर कुछ सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन सभी सवालों को स्पष्ट कर दिया गया है.

entry of outsiders banned in river height society of ghaziabad
रिवर हाइट सोसाइटी में जारी नोटिस.

बाहरी के तौर पर उन लोगों को विस्तृत रूप से बताया गया है, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या फिर बिना अनुमति के यहां आ रहे हैं. ऐसे कुछ परिवार हैं, जो सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और बाहर से गेस्ट के रूप में लोगों को बुलाकर सोसायटी की परेशानी बढ़ा रहे हैं. इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है.

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फैसले का विरोध
इस फैसले पर कुछ लोग विरोध भी जता रहे हैं. कुछ लोग इसे तुगलकी फरमान भी कहने लगे, लेकिन इसका जवाब देते हुए RWA ने कहा कि अगर संक्रमण फैलेगा तो पूरी सोसायटी को नुकसान होगा, क्योंकि जिन परिवारों के घर में ऐसे बाहरी लोग आ रहे हैं, वह गार्ड और RWA के साथ भी नोकझोंक कर रहे थे. इसलिए ऐसा फरमान जारी करने की नौबत आई. अगर अनुमति लेकर आएंगे और मेडिकल सर्टिफिकेट होगा तो किसी तरह की रोक नहीं होगी.

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