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मुरादनगर श्मशान हादसे पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

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Published : Jan 6, 2021, 10:54 PM IST

मानवाधिकार अधिवक्ता विष्णु गुप्ता ने कहा कि उनकी याचिका पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है. आयोग ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए आदेश दिया है.

आवेदन की कॉपी.
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गाजियाबादः मुरादनगर में रविवार दोपहर श्मशान घाट के प्रवेश द्वार के साथ बने गलियारे की छत गिरने से मलबे में दबकर 25 लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही 38 से अधिक लोग घायल हो गए थे. मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने आयोग में याचिका दायर कर जल्द जांच पूरी करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.

मुरादनगर श्मशान हादसे पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान.

मानव अधिकार अधिवक्ता विष्णु गुप्ता ने बताया कि उनकी याचिका पर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है. आयोग ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए आदेशित किया है. विष्णु कुमार गुप्ता ने आयोग में दायर की अपनी याचिका में लिखा था कि यह हादसा लापरवाही से हुआ है.

आवेदन की कॉपी.
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दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग
विष्णु गुप्ता ने बताया कि याचिका में मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिया जाए कि मृतकों के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिले. इस हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को भी तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए, ताकि वे जल्द ठीक हो सकें. घटना की उच्चस्तरीय जांच मंडलायुक्त एवं आईजी जोन मेरठ से निश्चित समय में एक सप्ताह के अंदर कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

यह भी पढ़ेंः-अधिकारियों की लापरवाही से हुआ मुरादनगर श्मशान घाट हादसा: डॉली शर्मा

गाजियाबादः मुरादनगर में रविवार दोपहर श्मशान घाट के प्रवेश द्वार के साथ बने गलियारे की छत गिरने से मलबे में दबकर 25 लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही 38 से अधिक लोग घायल हो गए थे. मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने आयोग में याचिका दायर कर जल्द जांच पूरी करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.

मुरादनगर श्मशान हादसे पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान.

मानव अधिकार अधिवक्ता विष्णु गुप्ता ने बताया कि उनकी याचिका पर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है. आयोग ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए आदेशित किया है. विष्णु कुमार गुप्ता ने आयोग में दायर की अपनी याचिका में लिखा था कि यह हादसा लापरवाही से हुआ है.

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दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग
विष्णु गुप्ता ने बताया कि याचिका में मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिया जाए कि मृतकों के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिले. इस हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को भी तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए, ताकि वे जल्द ठीक हो सकें. घटना की उच्चस्तरीय जांच मंडलायुक्त एवं आईजी जोन मेरठ से निश्चित समय में एक सप्ताह के अंदर कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

यह भी पढ़ेंः-अधिकारियों की लापरवाही से हुआ मुरादनगर श्मशान घाट हादसा: डॉली शर्मा

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