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गौतमबुद्ध नगर में 15 मार्च तक धारा 144 लागू, डीजे बजाने पर भी रोक

यूपी के गौतमबुद्ध नगर ने डीजे बजाने पर 15 मार्च तक पाबंदी लगाई गई है. साथ ही एक जगह पर 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा न हो इसके भी सख्त निर्देश दिए गए हैं.

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15 मार्च तक धारा 144 लागू.
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Published : Feb 16, 2020, 2:47 PM IST

गौतमबुद्ध नगर: जिले में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार धारा 144 लागू की गई है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है. लगातार किसान आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. आदेश में जिला में 21 पाबंदियां लागू की गई हैं, जिनकी 3 महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही हैं.

15 मार्च तक धारा 144 लागू.


इन कारणों से लगाई धारा

जिला में लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं. होली का त्योहार आने वाला है और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई हैं. इन सभी को ध्यान में रखते हुए अराजक तत्वों द्वारा अव्यवस्था और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है. इसके मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है.


डीजे बजाने पर भी रहेगी पाबंदी

धारा 144 लागू करते ही धरना-प्रदर्शन पर रोक लग गई है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन का आयोजन नहीं कर सकता है. किसी को इसके लिए प्रेरित भी नहीं किया जा सकता. साथ ही एक जगह पर 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं. वहीं डीजे बजाने पर 15 मार्च तक पाबंदी लगाई गई है.

पढ़ें- PM मोदी का वाराणसी दौरा आज, 997 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण

गौतमबुद्ध नगर: जिले में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार धारा 144 लागू की गई है. गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है. लगातार किसान आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. आदेश में जिला में 21 पाबंदियां लागू की गई हैं, जिनकी 3 महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही हैं.

15 मार्च तक धारा 144 लागू.


इन कारणों से लगाई धारा

जिला में लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं. होली का त्योहार आने वाला है और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई हैं. इन सभी को ध्यान में रखते हुए अराजक तत्वों द्वारा अव्यवस्था और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है. इसके मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है.


डीजे बजाने पर भी रहेगी पाबंदी

धारा 144 लागू करते ही धरना-प्रदर्शन पर रोक लग गई है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन का आयोजन नहीं कर सकता है. किसी को इसके लिए प्रेरित भी नहीं किया जा सकता. साथ ही एक जगह पर 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं. वहीं डीजे बजाने पर 15 मार्च तक पाबंदी लगाई गई है.

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