नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू कर दी है. अब आप अपना पुराना पसंदीदा नंबर नए वाहन पर ले सकते हैं, जिसके लिए थोड़ी जेब ढीली करनी होगी.
इसके लिए दो पहिया वाहन के लिए एक हज़ार और चार पहिया वाहन के लिए 5 हज़ार रुपये देने होंगे. एआरटीओ प्रशासन ए.के. पांडेय ने बताया कि नए मोटर अधिनियम में संशोधन कर नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की गई है.
वीवीआईपी नंबर पर अलग से लगेगा चार्ज
नियमों के मुताबिक दो पहिया वाहनों का नंबर दो पहिया में पोर्टेबल होगा और चार पहिया वाहन का नंबर चार पहिया में ही पोर्टेबल होगा. नॉन VIP नंबर के लिए दो पहिया वाहन पर एक हजार और चार वाहन के लिए पांच हजार देना होगा. वहीं VVIP नंबर को पोर्टेबल करने के लिए फीस का 20 प्रतिशत देना होगा. लेकिन, गौर करने वाली बात ये है कि अगर गाड़ी की वैधता है तभी नंबर पोर्टेबल की सुविधा मिलेगी.
वाहनों मालिकों द्वारा की जा रही थी मांग
दरअसल, लगातार पिछले कई सालों से वाहन स्वामियों द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि दिल्ली की तर्ज पर पुराने वाहनों के नंबर को नए वाहनों पर लेने की सुविधा दी जाए. ऐसे में नए संशोधन के बाद से पोर्टेबल नंबर की सुविधा शुरू कर दी गई है.
परिवहन विभाग ने रखी शर्त
परिवहन विभाग ने नंबर पोर्टेबल के लिए दो शर्तें रखी हैं. एक तो यह कि जिस पुराने वाहन का नंबर नए पर लेना हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम 3 साल तक वाहन स्वामी के नाम पर रहा हो. दूसरी शर्त है कि पुरानी वाहन जिस नाम से पंजीकृत है उसी नाम से नए वाहन को भी रजिस्टर्ड करना होगा.