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अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर, 15 करोड़ की जमीन हुई मुक्त - noida news

नोएडा सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान नोएडा प्राधिकरण ने करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. इन जमीनों की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है. इस दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब 10 घरों को ढहाया गया है.

नोएडा प्राधिकरण की बुलडोजर
नोएडा प्राधिकरण की बुलडोजर
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Published : Oct 15, 2020, 2:32 PM IST

नोएडाः सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण ने करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. इन जमीनों की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है. इस दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब 10 घरों को ढहाया गया है.

नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई.

पहले भी दिया गया था नोटिस

नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर संतोष उपाध्याय ने बताया कि यहां रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस दी गई थी, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया. जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है. इस दौरान खसरा नंबर 179 से 2100 वर्ग मीटर की जमीन से कब्जा मुक्त कराया, जिसकी मौजूदा कीमत 15 करोड़ है.

यह भी पढ़ेंः-हाथरस कांड: पूछताछ के बाद आरोपियों के घर से निकली CBI टीम

अधिसूचित क्षेत्र में कब्जा अवैध

नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता. प्राधिकरण की अनुमति के बिना यह कार्य अनुमन्य होता है. ऐसे में प्राधिकरण कार्रवाई करता है. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत, अनियोजित और अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर कार्रवाई करते रहते हैं.

नोएडाः सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण ने करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. इन जमीनों की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है. इस दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब 10 घरों को ढहाया गया है.

नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई.

पहले भी दिया गया था नोटिस

नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर संतोष उपाध्याय ने बताया कि यहां रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस दी गई थी, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया. जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है. इस दौरान खसरा नंबर 179 से 2100 वर्ग मीटर की जमीन से कब्जा मुक्त कराया, जिसकी मौजूदा कीमत 15 करोड़ है.

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अधिसूचित क्षेत्र में कब्जा अवैध

नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता. प्राधिकरण की अनुमति के बिना यह कार्य अनुमन्य होता है. ऐसे में प्राधिकरण कार्रवाई करता है. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत, अनियोजित और अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर कार्रवाई करते रहते हैं.

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