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गंदगी फैलाने पर सुपरटेक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना - noida news

नोएडा की एक सोसायटी पर गंदगी फैलाने को लेकर लाखों रुपये का जुर्माना लगया गया है. यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण द्वारा की गई है.

गंदगी फैलाने पर सुपरटेक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना
गंदगी फैलाने पर सुपरटेक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना
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Published : Oct 30, 2021, 12:20 PM IST

नोएडाः सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक की एक सोसायटी में गंदगी फैलाए जाने को संज्ञान में लेते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा 25 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देश जारी किया गया है कि आर्थिक दंड की राशि तीन दिन में जमा करनी होगी.

सुपरटेक कैपटाउन सोसायटी से प्राप्त शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किया गया. इसमें पाया गया कि सुपरटेक कैपटाउन में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य अनाधिकृत वेंडर द्वारा किया जा रहा है. इसके कारण लगभग 37 गार्बेज रूम्स में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है. सभी गार्बेज रूम्स में कई दिन पुराना कूड़ा स्टोर किया हुआ था. इस कारण बदबू के साथ मच्छर, मक्खी आदि भी पनप रहे थे.

ये भी पढ़ें- नोएडा में महिला से लूट करने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार

सोसायटी में ना ही वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा था और ना ही गीले कूडे की प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा था. यह अनाधिकृत वेस्ट कलेक्टर मैसर्स ग्रीन टूथ टेक्नोलॉजीज सूखा कूड़ा छांटने के बाद गीला कूड़ा शहर में जगह जगह फेंक देता था. इससे शहर में गंदगी फैल रही थी. इस कारण सुपरटेक कैपटाउन पर 25 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है.

कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई अन्य सोसायटिओं पर भी आने वाले समय में की जाएगी. सोसायटी को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो और तीन दिन में जुर्माना धनराशि जमा कराई जाए.

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नोएडाः सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक की एक सोसायटी में गंदगी फैलाए जाने को संज्ञान में लेते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा 25 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देश जारी किया गया है कि आर्थिक दंड की राशि तीन दिन में जमा करनी होगी.

सुपरटेक कैपटाउन सोसायटी से प्राप्त शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किया गया. इसमें पाया गया कि सुपरटेक कैपटाउन में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य अनाधिकृत वेंडर द्वारा किया जा रहा है. इसके कारण लगभग 37 गार्बेज रूम्स में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है. सभी गार्बेज रूम्स में कई दिन पुराना कूड़ा स्टोर किया हुआ था. इस कारण बदबू के साथ मच्छर, मक्खी आदि भी पनप रहे थे.

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सोसायटी में ना ही वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा था और ना ही गीले कूडे की प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा था. यह अनाधिकृत वेस्ट कलेक्टर मैसर्स ग्रीन टूथ टेक्नोलॉजीज सूखा कूड़ा छांटने के बाद गीला कूड़ा शहर में जगह जगह फेंक देता था. इससे शहर में गंदगी फैल रही थी. इस कारण सुपरटेक कैपटाउन पर 25 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है.

कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई अन्य सोसायटिओं पर भी आने वाले समय में की जाएगी. सोसायटी को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो और तीन दिन में जुर्माना धनराशि जमा कराई जाए.

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