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फिरोजाबाद की कोर्ट से केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हुए बरी

फिरोजाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Firozabad) ने केंद्रीय कानून मंत्री को बड़ी राहत देते हुए विधायक की शिलान्यास पट्टिका तोड़ने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के केस से बरी कर दिया.

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फिरोजाबाद एमपी एमएलए कोर्ट से केंद्रीय कानून राज्य मंत्री को हुए बरी
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Published : Nov 7, 2022, 8:24 PM IST

फिरोजाबादः जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Firozabad) ने 22 साल बाद केंद्रीय कानून मंत्री को बड़ी राहत देते हुए विधायक की शिलान्यास पट्टिका तोड़ने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के केस से बरी कर दिया है. कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल (Union Minister Law SP Singh Baghel) के खिलाफ यह मुकदमा तब लिखा गया था. जब वह जलेसर लोकसभा से सपा के सांसद थे. उस समय बीजेपी विधायक शिव सिंह चक (BJP MLA Shiv Singh Chak) ने इनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी.

बता दें कि मामला 3 फरवरी साल 2000 का है. उस समय शिव सिंह चक टूण्डला विधानसभा इलाके के विधायक थे. जबकि वर्तमान केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जलेसर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद थे. टूण्डला विधानसभा क्षेत्र (Tundla Assembly Constituency) के गांव सलेमपुर नगला खार गांव में लगी एक शिलान्यास पट्टिका को तोड़ने,विधायक से गाली गलौज,जान से मारने की घमकी का केस विधायक ने कोतवाली टूण्डला में दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई फिरोजाबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई.

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कही ये बातें..

सांसद एसपी सिंह बघेल ने अपनी जमानत भी करायी. केस में तत्कालीन विधायक शिवसिंह चक समेत 7-8 गवाह भी पेश हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद और कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल को सोमवार को दोष मुक्त कर दिया. कानून मंत्री के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि थाना टूण्डला में तत्कालीन विधायक द्वारा राजनैतिक द्वेषवश एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. जिसकी कानून मंत्री को जानकारी तक नहीं हुई. उन्हें कोर्ट के जरिये जानकारी मिल सकी.


इससे पहले केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 10 फीसदी सवर्णों को आरक्षण दिये जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहर लगाने के सवाल पर कहा कि इससे दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय (Deendayal Upadhyay Antyodaya) की जो अवधारणा थी. वह पूरी होगी. गरीब सवर्णों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. मैनपुरी उप चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह सीट बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि हर व्यक्ति मुलायम सिंह यादव नहीं होता. मैनपुरी सीट के सपा के प्रभाव वाली होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद,आजमगढ़, बदायूं, कन्नौज भी सपा के गढ़ वाली सीटें थी लेकिन इन सीटों पर भी सपा को हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जो जनकल्याणकरी योजनाएं हैं. उनका लाभ हर समाज को मिल रहा है. इसलिए लोग बीजेपी को चुनेंगे. बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा ट्वीट के जरिये उप चुनाव में प्रत्याशी न उतारने का फैसला करने सवाल पर उन्होंने कहा कि मायावती के फैसले से बसपा का वोट बैंक स्वतंत्र होगा. वह यह भी देखेगा कि कौन उन्हें निशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रहा है.


यह भी पढ़ें- रामपुर में भाजपा का दूसरा पसमांदा सम्मेलन कल, ये नेता जुटेंगे

फिरोजाबादः जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Firozabad) ने 22 साल बाद केंद्रीय कानून मंत्री को बड़ी राहत देते हुए विधायक की शिलान्यास पट्टिका तोड़ने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के केस से बरी कर दिया है. कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल (Union Minister Law SP Singh Baghel) के खिलाफ यह मुकदमा तब लिखा गया था. जब वह जलेसर लोकसभा से सपा के सांसद थे. उस समय बीजेपी विधायक शिव सिंह चक (BJP MLA Shiv Singh Chak) ने इनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी.

बता दें कि मामला 3 फरवरी साल 2000 का है. उस समय शिव सिंह चक टूण्डला विधानसभा इलाके के विधायक थे. जबकि वर्तमान केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जलेसर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद थे. टूण्डला विधानसभा क्षेत्र (Tundla Assembly Constituency) के गांव सलेमपुर नगला खार गांव में लगी एक शिलान्यास पट्टिका को तोड़ने,विधायक से गाली गलौज,जान से मारने की घमकी का केस विधायक ने कोतवाली टूण्डला में दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई फिरोजाबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई.

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कही ये बातें..

सांसद एसपी सिंह बघेल ने अपनी जमानत भी करायी. केस में तत्कालीन विधायक शिवसिंह चक समेत 7-8 गवाह भी पेश हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद और कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल को सोमवार को दोष मुक्त कर दिया. कानून मंत्री के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि थाना टूण्डला में तत्कालीन विधायक द्वारा राजनैतिक द्वेषवश एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. जिसकी कानून मंत्री को जानकारी तक नहीं हुई. उन्हें कोर्ट के जरिये जानकारी मिल सकी.


इससे पहले केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 10 फीसदी सवर्णों को आरक्षण दिये जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहर लगाने के सवाल पर कहा कि इससे दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय (Deendayal Upadhyay Antyodaya) की जो अवधारणा थी. वह पूरी होगी. गरीब सवर्णों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. मैनपुरी उप चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह सीट बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि हर व्यक्ति मुलायम सिंह यादव नहीं होता. मैनपुरी सीट के सपा के प्रभाव वाली होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद,आजमगढ़, बदायूं, कन्नौज भी सपा के गढ़ वाली सीटें थी लेकिन इन सीटों पर भी सपा को हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जो जनकल्याणकरी योजनाएं हैं. उनका लाभ हर समाज को मिल रहा है. इसलिए लोग बीजेपी को चुनेंगे. बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा ट्वीट के जरिये उप चुनाव में प्रत्याशी न उतारने का फैसला करने सवाल पर उन्होंने कहा कि मायावती के फैसले से बसपा का वोट बैंक स्वतंत्र होगा. वह यह भी देखेगा कि कौन उन्हें निशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रहा है.


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