फिरोजाबादः फिरोजाबाद विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात-सात के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोष सिद्ध आरोपियों पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी संपूर्ण राशि को पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 14 जनवरी 2016 को यहां के एक गांव में रहने वाली 17 साल की किशोरी को दो युवक बहला-फुसलाकर भगा कर ले गए थे. परिजनों द्वारा की गई काफी खोजबीन के बाद जब किशोरी नहीं मिली तो परिजनों द्वारा थाना सिरसागंज में उसकी 19 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज करायी गयी. कुछ दिनों बाद हरियाणा की करनाल थाना पुलिस ने किशोरी के परिजनों को फोन कॉल से सूचित किया कि उनकी बेटी थाने पर है. किशोरी के पिता करनाल पहुंचे और किशोरी को अपने साथ लेकर गांव आ गए.
किशोरी ने पिता को बताया कि उसे सिरसागंज थाना क्षेत्र के नगला गड़रिया गांव निवासी सोनू पुत्र राजाराम और खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जखरा निवासी उमेश पुत्र नेकसे ले गए थे. पिता पीड़िता को लेकर थाना सिरसागंज पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पीड़िता को बहला-फुसला भगा कर ले जाने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. पुलिस ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में हुयी. बिशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश विजय कुमार ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना साथ ही गवाहों की गवाही एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी संपूर्ण राशि को पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं.
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