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बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला, विशेष SC-ST कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

फिरोजाबाद जिले की एक विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने करीब साढ़े चार साल पहले हुई सात साल के एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है. जिसमें कोर्ट ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है.

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चार दोषियों को उम्र कैद
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Published : Jan 22, 2022, 5:47 PM IST

फिरोजाबादः जिले में करीब साढ़े चार साल पहले हुए एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जिसमें कोर्ट ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है. कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही जुर्माना न अदा करने पर छह-छह महीने के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है.

मामला उत्तर कोतवाली क्षेत्र के रहना इलाके से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक रहना निवासी गोरेलाल का सात साल का बेटा राम बाबू 8 सितंबर 2017 को एकाएक खेलते समय लापता हो गया था. परिजनों ने उसे काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लगा. इसी दौरान गोरेलाल ने अमित कुमार उर्फ राहुल पुत्र छोटेलाल निवासी नौबस्ता थाना लोगामंडी आगरा हाल निवासी गांव राजा का ताल थाना टूंडला, छोटे लाल पुत्र नारायण सिंह, अमर सिंह पुत्र राम भरोसे निवासी नत्थू का बुर्ज पचोखरा, नेमीचंद पुत्र चंपाराम निवासी अम्बेडकरनगर के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया है.

पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान बच्चे का शव जरौली गांव के पास स्थित एक कुएं से बरामद किया था. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट राजेश कुमार द्वितीय की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक नरेंद्र सोलंकी कई गवाह पेश कर आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की.

इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद में दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बंद कमरे में मिले शव

न्यायाधीश राजेश कुमार द्वितीय ने गवाहों और सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को किडनैपिंग और हत्या का दोषी पाया. जिसके बाद अदालत ने सभी चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी.

फिरोजाबादः जिले में करीब साढ़े चार साल पहले हुए एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जिसमें कोर्ट ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है. कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही जुर्माना न अदा करने पर छह-छह महीने के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है.

मामला उत्तर कोतवाली क्षेत्र के रहना इलाके से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक रहना निवासी गोरेलाल का सात साल का बेटा राम बाबू 8 सितंबर 2017 को एकाएक खेलते समय लापता हो गया था. परिजनों ने उसे काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लगा. इसी दौरान गोरेलाल ने अमित कुमार उर्फ राहुल पुत्र छोटेलाल निवासी नौबस्ता थाना लोगामंडी आगरा हाल निवासी गांव राजा का ताल थाना टूंडला, छोटे लाल पुत्र नारायण सिंह, अमर सिंह पुत्र राम भरोसे निवासी नत्थू का बुर्ज पचोखरा, नेमीचंद पुत्र चंपाराम निवासी अम्बेडकरनगर के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया है.

पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान बच्चे का शव जरौली गांव के पास स्थित एक कुएं से बरामद किया था. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट राजेश कुमार द्वितीय की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक नरेंद्र सोलंकी कई गवाह पेश कर आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की.

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न्यायाधीश राजेश कुमार द्वितीय ने गवाहों और सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को किडनैपिंग और हत्या का दोषी पाया. जिसके बाद अदालत ने सभी चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी.

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