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फिरोजाबाद जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन, 8 कैदी रिहा किए गए

फिरोजाबाद जिला कारागार में पैरवी के अभाव में रिहा नहीं हो पा रहे कैदियों के लिए जेल की अंदर ही लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस अदालत में आठ मुकदमों का रिहा किया गया.

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फिरोजाबाद जिला कारागार
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Published : Jul 20, 2022, 11:03 PM IST

फिरोजाबादः पैरवी के अभाव में जो कैदी जेल से रिहा नहीं हो पाते उनके लिए बुधवार को जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन हुआ. इस अदालत में 8 मुकदमों का निस्तारण किया गया. इन मुकदमों के कैदी जल्द ही जेल से रिहा होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे.

जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर लगातार जेल के अंदर ही लोक अदालत आयोजित की जा रही है. पहले दिन मंगलवार को एसीजेएम मीनाक्ष सिंह ने दो मुकदमे निस्तारित किए, जबकि दूसरे दिन बुधवार को ऐसीजीएम शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने छह मुकदमे निस्तारित किए. सरकार की ओर से प्रथम दिन सहायक अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा एवं दूसरे दिन सहायक अभियोजन अधिकारी अनुप सिंह मुकदमे निस्तारित कराने मे न्यायिक अधिकारियों के साथ रहे, जबकि बंदियों की ओर से पैरवी जेल नामित अधिवक्ता लियाकत अली ने पैरवी की.

पढ़ेंः सहारनपुर जिला कारागार में 23 कैदी निकले HIV पॉजिटिव, स्वास्थ्य शिविर में हुआ खुलासा

जेल अधीक्षक अरुण सिंह ने कहा कि इन लोक अदालत से बंदियों में कमी होकर जेल के भार में कमी होती है. वहीं, गरीब, निराश्रित बंदियों को जेल से ही न्याय मिल जाता है. निस्तारित मुकदमों के बंदियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब वह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बुराइयों से दूर रहेंगे.

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फिरोजाबादः पैरवी के अभाव में जो कैदी जेल से रिहा नहीं हो पाते उनके लिए बुधवार को जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन हुआ. इस अदालत में 8 मुकदमों का निस्तारण किया गया. इन मुकदमों के कैदी जल्द ही जेल से रिहा होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे.

जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर लगातार जेल के अंदर ही लोक अदालत आयोजित की जा रही है. पहले दिन मंगलवार को एसीजेएम मीनाक्ष सिंह ने दो मुकदमे निस्तारित किए, जबकि दूसरे दिन बुधवार को ऐसीजीएम शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने छह मुकदमे निस्तारित किए. सरकार की ओर से प्रथम दिन सहायक अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा एवं दूसरे दिन सहायक अभियोजन अधिकारी अनुप सिंह मुकदमे निस्तारित कराने मे न्यायिक अधिकारियों के साथ रहे, जबकि बंदियों की ओर से पैरवी जेल नामित अधिवक्ता लियाकत अली ने पैरवी की.

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जेल अधीक्षक अरुण सिंह ने कहा कि इन लोक अदालत से बंदियों में कमी होकर जेल के भार में कमी होती है. वहीं, गरीब, निराश्रित बंदियों को जेल से ही न्याय मिल जाता है. निस्तारित मुकदमों के बंदियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अब वह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बुराइयों से दूर रहेंगे.

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