फिरोजाबाद : अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने किशोरी से गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 50- 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. दोनों दोषी बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने किशोरी को ले गए थे. इसके बाद जंगल में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की थी.
दो साल पहले हुई थी घटना : अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 4 अप्रैल 2021 को एक किशोरी देर शाम खेत से अपने घर जा रही थी. रास्ते में विजयपाल पुत्र श्रीकृष्ण और रामू उर्फ राम मोहन पुत्र विशंभर निवासी बिल्टीगढ़ मिल गए. दोनों ने किशोरी को उसके घर छोड़ने की बात कहते हुए किशोरी को बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद नगला मुखराम की तरफ ले गए. वहां दोनों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया. इसके बाद मौके से फरार हो गए.
परिजनों ने दर्ज कराया था मुकदमा : किशोरी ने पुलिस को बताया था कि घटना के बाद वह पैदल चलकर किसी तरह घर पहुंची. इसके बाद परिजनों को घटना के बारे में बताया. इसके बाद परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे. रामू तथा विजयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला.
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अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज और वादी के वकील धर्म सिंह यादव ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजयपाल और रामू उर्फ राम मोहन को दोषी माना. न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर उन्हें 1- 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.
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