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दंपति मर्डर में चार सगे भाई समेत पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद दंपति मर्डर में जिला अदालत ने पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन लोगों पर चार लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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दंपति मर्डर में चार सगे भाई समेत पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास
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Published : Sep 27, 2022, 10:44 PM IST

फिरोजाबादः जनपद की जिला अदालत (District Court Firozabad ) ने साल 2013 में हुई दंपति की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों पर चार लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता अभियुक्तों में चार सगे भाई भी शामिल हैं.

बता दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार फिरोजाबाद जनपद के मक्खनपुर में 27 अक्टूबर 2013 को जमीन के विवाद में मुकेश कुमार तथा उसकी पत्नी सुनीता देवी की घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. मुकेश के भाई पंचम सिंह ने सहदेव, श्री कृष्ण, राम लखन, नरेंद्र कुमार पुत्रगण सूरत राम, मिली कुमार उर्फ लुप्पी तथा सुरेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना कर गवाहों के बयान और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

यह भी पढ़ें- कौशांबी में गैंगस्टर के आरोपी की 2 करोड़ 65 लाख की संपत्ति कुर्क

मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो इफराक अहमद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार यादव ने बताया मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई. डबल मर्डर की इस घटना में अभियोजन पक्ष द्वारा कई गवाह और सबूत भी पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश इरफाक अहमद ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन लोगों पर चार लाख पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड ना देने पर उन्हें 6 -6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें- करंट लगाकर पति की हत्या, पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार

फिरोजाबादः जनपद की जिला अदालत (District Court Firozabad ) ने साल 2013 में हुई दंपति की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों पर चार लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता अभियुक्तों में चार सगे भाई भी शामिल हैं.

बता दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार फिरोजाबाद जनपद के मक्खनपुर में 27 अक्टूबर 2013 को जमीन के विवाद में मुकेश कुमार तथा उसकी पत्नी सुनीता देवी की घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. मुकेश के भाई पंचम सिंह ने सहदेव, श्री कृष्ण, राम लखन, नरेंद्र कुमार पुत्रगण सूरत राम, मिली कुमार उर्फ लुप्पी तथा सुरेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना कर गवाहों के बयान और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

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मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो इफराक अहमद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार यादव ने बताया मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई. डबल मर्डर की इस घटना में अभियोजन पक्ष द्वारा कई गवाह और सबूत भी पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश इरफाक अहमद ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन लोगों पर चार लाख पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड ना देने पर उन्हें 6 -6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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