फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. जिसने शिकोहाबाद में 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 8 अक्टूबर 2021 की है. दरअसल, थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की एक मासूम बालिका के साथ उसी के मकान में रह रहे पश्चिम बंगाल प्रांत के गांव विनय मालदा निवासी अली कुल रहमान ने खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने यह बात अपने घर बताई. इसके बाद पीड़िता के पिता ने शिकोहाबाद कोतवाली में अलीपुर रहमान के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने विवेचना की और पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष पोस्ट को कोट संजय कुमार द्वितीय की अदालत में हुई.
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, कई गवाह भी पेश हुए. साक्ष्य भी कोर्ट के समक्ष पेश किए गए. उच्च न्यायालयों के फैसलों की दलीलें भी पेश की गई. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अली कुल रहमान को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान पड़ेगा.
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