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नाबालिग से रेप के दोषी को फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

फिरोजाबाद की विशेष पॉस्को अदालत ने किशोरी से दुराचार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 28 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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दुराचारी को 10 साल की सजा
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 5, 2023, 9:43 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी

मामला टूण्डला थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी इलाके के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 3 जनवरी 2017 को बिना बताए बच्चा नामक युवक के साथ चली गई थी. काफी तलाश के बाद किशोरी के पिता ने उलाऊ खेड़ा निवासी बच्चा उर्फ जयराम सत्यनारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया. लड़की ने कोर्ट में बयान दिया कि उसके साथ दुराचार किया गया है.

इसे भी पढ़े-बलात्कारी को मिली 10 साल की सजा, 6 साल बाद मिला न्याय

पुलिस ने विवेचना के बाद बच्चा उर्फ जयराम सत्यनारायण सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जयराम को दोषी माना. न्यायालय ने जयराम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने उस पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़े-चर्चित बिकरू कांड में 23 आरोपी दोषी करार, 10-10 साल की सजा, साक्ष्यों के अभाव में सात बरी

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी

मामला टूण्डला थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी इलाके के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 3 जनवरी 2017 को बिना बताए बच्चा नामक युवक के साथ चली गई थी. काफी तलाश के बाद किशोरी के पिता ने उलाऊ खेड़ा निवासी बच्चा उर्फ जयराम सत्यनारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया. लड़की ने कोर्ट में बयान दिया कि उसके साथ दुराचार किया गया है.

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पुलिस ने विवेचना के बाद बच्चा उर्फ जयराम सत्यनारायण सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जयराम को दोषी माना. न्यायालय ने जयराम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने उस पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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