फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को न्यायालय द्वितीय ने साढ़े तीन साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी 21 साल की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना रसूलपुर क्षेत्र के एक गांव में 26 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन वर्ष की बेटी को उसके साथ काम करने वाला युवक बिस्किट दिलाने के बहाने ले गया. कुछ समय बाद उसकी बेटी स्टोर रूम में बेहोशी की हालत में मिली थी. होश में आने पर बेटी ने आप बीती बताई. बच्ची के पिता की शिकायत पर रसूलपुर टंकी निवासी वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के बाद मामले में बलात्कार तथा पॉक्सो की धाराएं बढाई गई. पुलिस ने न्यायालय में वसीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 विशेष न्यायालय पॉक्सो संजय यादव द्वितीय की अदालत में हुई.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने वसीम को दोषी ठहराया. साथ ही न्यायालय ने दोषी वसीम को 21 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. लेकिन न्यायालय ने उसे हत्या के प्रयास के मामले में मुक्त कर दिया.