फिरोजाबाद: जनपद की अपर जिला एवं सत्र अदालत/ विशेष पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. साल 2019 में आरोपी ने 10 साल की एक नाबालिग बालिका के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था. साथ ही इसे जान से मारने की धमकी भी दी थी.
शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला जो कि एक फैक्ट्री में काम करती थी. 9 जुलाई 2019 को वह जब काम पर गई थी तभी उसकी 10 साल की बेटी जो कि घर पर अकेली थी और छत पर सो रही थी. उसको पड़ोसी युवक संदीप घसीटकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे गोली मार देगा. मां के घर लौटने पर बालिका ने मां को पूरी घटना बताई. मां पीड़िता को लेकर थाने लेकर गई, जहां उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल की. इसके बाद पीड़िता के बयान, साक्ष्य संकलन के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉस्को कोर्ट में हुई. न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वितीय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के साथ ही साक्ष्यों का अवलोकन किया. इसी के साथ पीड़िता के भी बयान भी दर्ज किए. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 32 हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान पडेगा.