ETV Bharat / state

मुलायम सिंह के समधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानलेवा हमला मामले में बरी

फिरोजाबाद जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को जानलेवा हमले के मामले में दोषमुक्त कर दिया है.

etv bharat
भाजपा नेता हरिओम यादव
author img

By

Published : May 31, 2022, 8:16 PM IST

फिरोजाबादः जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को जानलेवा हमले के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया है. 7 साल पहले उनके खिलाफ पंचायत चुनाव के दौरान हुई मारपीट के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में केस दर्ज हुआ था. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को उन्हें, उनके बेटे और अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया है.

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव भांडरी निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजीव यादव ने 9 अक्टूबर 2015 को शिकोहाबाद थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर राजीव के ताऊ रमेश चंद्र पर हुए हमले से संबंधित थी. इस एफआईआर में राजीव यादव ने सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव, उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू के अलावा सुरेंद्र कुमार, प्रशांत कुमार, विमलेश, सत्य प्रकाश और विजय भान के को नामजद किया था.

दरअसल, जिस वार्ड से भाजपा की टिकट पर राजीव यादव चुनाव लड़ रहे थे, उसी वार्ड से विजय प्रताप उर्फ छोटू भी चुनाव लड़ रहे थे. राजीव यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए हरिओम यादव और विजय प्रताप के इशारे पर अन्य आरोपियों ने उनके ताऊ के साथ मारपीट की और उन पर जानलेवा हमला किया. हालांकि पुलिस ने जांच के दौरान हरिओम यादव और अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. लेकिन अदालत ने इन्हें तलब भी किया था और इन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

पढ़ेंः अतीक अहमद के रजिस्टर्ड गैंग की कुंडली खंगालेगी पुलिस, एसएसपी ने निगरानी दस्ता किया रवाना

इस पूरे मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 9, एमपी- एमएलए कोर्ट जितेंद्र कुमार सिंह के यहां चल रही थी. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए हरिओम यादव, उनके बेटे विजय प्रताप एवं अन्य आरोपियों को निर्दोष पाते हुए साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

फिरोजाबादः जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को जानलेवा हमले के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया है. 7 साल पहले उनके खिलाफ पंचायत चुनाव के दौरान हुई मारपीट के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में केस दर्ज हुआ था. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को उन्हें, उनके बेटे और अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया है.

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव भांडरी निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजीव यादव ने 9 अक्टूबर 2015 को शिकोहाबाद थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर राजीव के ताऊ रमेश चंद्र पर हुए हमले से संबंधित थी. इस एफआईआर में राजीव यादव ने सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव, उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू के अलावा सुरेंद्र कुमार, प्रशांत कुमार, विमलेश, सत्य प्रकाश और विजय भान के को नामजद किया था.

दरअसल, जिस वार्ड से भाजपा की टिकट पर राजीव यादव चुनाव लड़ रहे थे, उसी वार्ड से विजय प्रताप उर्फ छोटू भी चुनाव लड़ रहे थे. राजीव यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए हरिओम यादव और विजय प्रताप के इशारे पर अन्य आरोपियों ने उनके ताऊ के साथ मारपीट की और उन पर जानलेवा हमला किया. हालांकि पुलिस ने जांच के दौरान हरिओम यादव और अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. लेकिन अदालत ने इन्हें तलब भी किया था और इन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

पढ़ेंः अतीक अहमद के रजिस्टर्ड गैंग की कुंडली खंगालेगी पुलिस, एसएसपी ने निगरानी दस्ता किया रवाना

इस पूरे मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 9, एमपी- एमएलए कोर्ट जितेंद्र कुमार सिंह के यहां चल रही थी. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए हरिओम यादव, उनके बेटे विजय प्रताप एवं अन्य आरोपियों को निर्दोष पाते हुए साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.