फिरोजाबाद: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह पूरा मामला फरिहा थाना क्षेत्र का है.
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साल 2008 में फरिहा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुराचार की घटना हुई थी. इस मामले में युवती के परिजनों ने उदयपाल के खिलाफ दुष्कर्म और पीड़िता को जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले में जांच-पड़ताल के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें उदय पाल को अभियुक्त बनाया गया था. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक में हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.