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जानलेवा हमले के आरोपी चार भाइयों को कोर्ट ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा, लगाया जुर्माना

फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को दोषी करार देते हए उन्हें पांच-पांच साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर सजायाफ्ता कैदियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान पड़ेगा.

फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय
फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : May 23, 2023, 9:48 PM IST

फिरोजाबादः फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को दोषी करार देते हए उन्हें पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोष सिद्ध चारों आरोपियों पर 81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर सजायाफ्ता कैदियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान पड़ेगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला साल 2015 का है. मटसेना थाना क्षेत्र के ऊंधनी गांव निवासी मालिखन सिंह ने 20 दिसंबर 2015 को थाना मटसेना में सगे भाई जसबंत सिंह, मनोज कुमार, सनोज कुमार, टिंकू के खिलाफ मामूली विवाद के कारण गाली गलौज करने, लाठी-डंडे से पीटने की एफआईआर दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और गवाहों के बयान, साक्ष्य संकलन के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में हुयी.

न्यायाधीश इरफान अहमद ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना साथ ही गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद चारों आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी माना. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे बिशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने चारों आरोपियों पर प्रति आरोपी 20 हजार 250-20 हजार 250 इस प्रकार 81 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपियों को एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.

पढ़ेंः लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर खड़ी वकीलों की गाड़ियां जल कर राख, देखें वीडियो

फिरोजाबादः फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को दोषी करार देते हए उन्हें पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोष सिद्ध चारों आरोपियों पर 81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर सजायाफ्ता कैदियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान पड़ेगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला साल 2015 का है. मटसेना थाना क्षेत्र के ऊंधनी गांव निवासी मालिखन सिंह ने 20 दिसंबर 2015 को थाना मटसेना में सगे भाई जसबंत सिंह, मनोज कुमार, सनोज कुमार, टिंकू के खिलाफ मामूली विवाद के कारण गाली गलौज करने, लाठी-डंडे से पीटने की एफआईआर दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और गवाहों के बयान, साक्ष्य संकलन के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में हुयी.

न्यायाधीश इरफान अहमद ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना साथ ही गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद चारों आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी माना. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे बिशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने चारों आरोपियों पर प्रति आरोपी 20 हजार 250-20 हजार 250 इस प्रकार 81 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपियों को एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.

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