फिरोजाबाद: जनपद के एंटी डकैती कोर्ट ने किडनैपिंग के 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 53-53 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर सभी दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अर्थदंड की चौथाई धनराशि अपह्रत को देनी होगी. मुकदमे के अनुसार, 2016 में खेत में सो रहे एक किसान का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था. पुलिस ने बाद में एक मुठभेड़ में बरामद कर नौ आरोपियों को भी गिरफ्तार भी किया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना नारखी थाना क्षेत्र के गांव राजमल में बदमाशों ने नलकूप से 24 फरवरी 2012 की रात रहमत अली का अपहरण कर लिया. बदमाश आलू के खेत पर सो रहे इकरार तथा इज्जत अली को वहीं पर चारपाई से बांधकर छोड़ गए. रहमत अली के भाई करामत अली पुत्र अल्लाह नूर निवासी राजमल नारखी ने थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने 7 मार्च 2016 को कायथा के समीप से एक मुठभेड़ में बदमाशों को पकड़ लिया था. बदमाशों की निशानदेही पर रहमत अली को भी बरामद कर लिया था. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में सभी के 9 आरोपियों खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नवनीत कुमार गिरी की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर, अजय शर्मा व ललित बघेल ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जितेंद्र यादव, श्यामुद्दीन, नंदा, मुनेश, अकबर हुसैन, सत्य प्रकाश, इशरत, लाला तथा यूनिस को दोषी माना. न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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