फिरोजाबाद: सपा नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एसीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट 15 साल पुराने मामले में जारी किया गया है. आजम खां पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. हाईकोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद यह वारंट जारी किया.
जेल में बंद सपा नेता आजम खां की एक और मुश्किल बढ़ गई है. 15 साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 30 अप्रैल तक पेश करने को कहा है. 2007 में चुनाव के दौरान हुसैनी मोहल्ले में हुई सभा के दौरान आजम खां ने उत्तेजना और सांप्रदायिक तथ्य वाले भाषण दिए थे. चुनाव प्रेक्षक ने भाषण की सीडी देखकर तथ्यों को परखने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे. इस पर तत्कालीन रिटर्निंग अफसर ने 4 अप्रैल को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
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इस मामले में आजम खां ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था. एसीजेएम अंबरीष त्रिपाठी की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अभियुक्तगणों ने कोई आदेश दाखिल नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि स्टे को बढ़ाया गया है. अदालत ने 30 अप्रैल को पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए हैं.
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