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10 दलितों की हत्या मामलाः 42 साल बाद 90 वर्षीय बुजुर्ग को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद जिला अदालत ने 10 दलितों की हत्या के मामले में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 55 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि जुर्मान न भरने पर 13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

फिरोजाबाद
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Published : May 31, 2023, 10:24 PM IST

Updated : May 31, 2023, 10:33 PM IST

फिरोजाबाद: जिला अदालत फिरोजाबाद ने बुधवार 42 साल पहले (1981) हुई 10 दलितों की हत्या के मामले में एक आरोपी को 90 वर्षीय दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है. इस मामले 10 लोगों पर मामला दर्ज था. जिसमें 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है. जबकि एक 90 वर्षीय आरोपी जीवित बचा था. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव साढूपुर 1981 में मैनपुरी के शिकोहाबाद थाना क्षेत्रान्तर्गत में आता था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक दिसंबर 1981 को शिकोहाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि गांव साढूपुर में 10 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. तत्कालीन ग्राम प्रधान मुनीश चंद्र की सूचना के आधार पर इस मामले की एफआईआर थाना शिकोहाबाद में दर्ज की गयी थी. शिकोहाबाद पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ मैनपुरी कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया. जिन 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी. उसमें एक नाम गंगा दयाल (90) का भी है. जो वर्तमान में जीवित हैं. इसके अलावा 9 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के मुताबिक एक अक्टूबर 2021 को यह मामला मैनपुरी से फिरोजाबाद जिला न्यायालय के लिए ट्रांसफर हुआ था. इस मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने इसे वीभत्स घटना बताते हुए आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की. न्यायाधीश हरवीर सिंह दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर घटना के आरोपियों में से एक मात्र जीवित बचे गंगा सहाय को दोषी करार दे दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को 13 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- सांसद बृजभूषण सिंह के समर्थन में आए हाईकोर्ट के वकील, विरोध कर रहे पहलवानों को दी नसीहत

फिरोजाबाद: जिला अदालत फिरोजाबाद ने बुधवार 42 साल पहले (1981) हुई 10 दलितों की हत्या के मामले में एक आरोपी को 90 वर्षीय दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है. इस मामले 10 लोगों पर मामला दर्ज था. जिसमें 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है. जबकि एक 90 वर्षीय आरोपी जीवित बचा था. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव साढूपुर 1981 में मैनपुरी के शिकोहाबाद थाना क्षेत्रान्तर्गत में आता था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक दिसंबर 1981 को शिकोहाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि गांव साढूपुर में 10 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. तत्कालीन ग्राम प्रधान मुनीश चंद्र की सूचना के आधार पर इस मामले की एफआईआर थाना शिकोहाबाद में दर्ज की गयी थी. शिकोहाबाद पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ मैनपुरी कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया. जिन 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी. उसमें एक नाम गंगा दयाल (90) का भी है. जो वर्तमान में जीवित हैं. इसके अलावा 9 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के मुताबिक एक अक्टूबर 2021 को यह मामला मैनपुरी से फिरोजाबाद जिला न्यायालय के लिए ट्रांसफर हुआ था. इस मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने इसे वीभत्स घटना बताते हुए आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की. न्यायाधीश हरवीर सिंह दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर घटना के आरोपियों में से एक मात्र जीवित बचे गंगा सहाय को दोषी करार दे दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को 13 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा.

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Last Updated : May 31, 2023, 10:33 PM IST
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