फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सात साल पुराने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 12 साल की सजा सुनाई है. आरोप था कि वह साल 2016 में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था. इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. कोर्ट ने उस पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने और दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना पड़ेगा.
फिरोजाबाद में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म (Minor girl raped in Firozabad) के मामले में अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना लाइनपार क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली 15 साल की किशोरी 9 अप्रैल 2016 को बाजार से सामान खरीदने गई थी. रास्ते से ही उसे दीपू नामक युवक अपने साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया. किशोरी के पिता ने दीपू उर्फ पुत्र रामप्रकाश शंकर निवासी आजाद नगर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना की और लड़की को बरामद कर उसके कोर्ट में बयान कराए.
इसमें किशोरी ने आरोपी दीपू द्वारा दुष्कर्म करने का बयान दिया. पुलिस ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दीपू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कक्ष संख्या 1 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी.
कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दीपू को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 12 वर्ष के कारावास की सजा (12 years imprisonment to rape accused) सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. (Crime News Firozabad )