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और अधिक जबाबदेह बनेंगी ग्राम पंचायतें, लागू होगा सिटीजन चार्टर

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार सत्तारूढ़ हुए लगभग तीन माह का समय पूरा हो चुका है. अब सरकार इन ग्राम पंचायतों को और अधिक जवाबदेह बनाने की तैयारी में हैं. यूपी भर की सभी ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त से सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा.

15 अगस्त से लागू होगा सिटीजन चार्टर
15 अगस्त से लागू होगा सिटीजन चार्टर
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Published : Aug 9, 2021, 9:46 AM IST

फिरोजाबाद: यूपी की योगी सरकार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को और अधिक जबाबदेह बनाने जा रही है. यूपी भर की सभी ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त से सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा. फिरोजाबाद जिले की 564 ग्राम पंचायतों में रहने वाले ग्रामीणों को इस चार्टर के लागू होने के बाद किसी काम से लिये भटकना नहीं पड़ेगा. ग्रामीणों के जो काम हैं वह तय समय सीमा के अंदर पूरे होंगे. जिन कर्मचारियों द्वारा हिला हवाली की जायेगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार सत्तारूढ़ हुए लगभग तीन माह का समय पूरा हो चुका है. अब सरकार इन ग्राम पंचायतों को और अधिक जवाबदेह बनाने की तैयारी में हैं. सरकार इन ग्राम पंचायतों में 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जन सेवायें हमारे द्वार' नामक एक अभियान शुरु कर रही है. इस अभियान की शुरुआत के लिए स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का दिन तय किया गया है. इस योजना का मकसद आम लोगों के प्रति सरकार और ग्राम पंचायतों को और अधिक जवाबदेह बनाना है. इस सिटीजन चार्टर के लागू होने से लोगों को इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि उनकी किस समस्या का समाधान कितने समय में हो सकेगा.

15 अगस्त से लागू होगा सिटीजन चार्टर
सिटीजन चार्टर लागू करने से पहले ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों/डाटा ऑपरेटर की भर्ती कर रही है. इस चार्टर के तहत जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ ग्राम ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान से संपर्क करना होगा. उसकी समय सीमा एक माह तय की गयी है. इसी तरह मनरेगा जॉब कार्ड के लिए तीन दिन का समय निर्धारित किया गया है. इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. इसके लिए ग्राम रोजगार सेवक या फिर प्रधान से संपर्क किया जा सकता है. परिवार रजिस्टर की नकल या फिर अन्य अभिलेखों के लिए तीन दिन का समय तय किया गया है. इसके लिए पांच पृष्ठ तक पांच रुपये और फिर एक रुपया प्रति पृष्ठ के हिसाव से पैसे देने होंगे. फिरोजाबाद के जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज सिन्हा ने बताया कि 29 बिंदुओं पर ग्राम पंचायतों को काम करने का अधिकार है. जिन कर्मचारियों द्वारा सिटीजन चार्टर के पालन में लापरवाही बरती जायेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के लिए संबंधित अफसर भी नामित किये गए हैं.

फिरोजाबाद: यूपी की योगी सरकार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को और अधिक जबाबदेह बनाने जा रही है. यूपी भर की सभी ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त से सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा. फिरोजाबाद जिले की 564 ग्राम पंचायतों में रहने वाले ग्रामीणों को इस चार्टर के लागू होने के बाद किसी काम से लिये भटकना नहीं पड़ेगा. ग्रामीणों के जो काम हैं वह तय समय सीमा के अंदर पूरे होंगे. जिन कर्मचारियों द्वारा हिला हवाली की जायेगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार सत्तारूढ़ हुए लगभग तीन माह का समय पूरा हो चुका है. अब सरकार इन ग्राम पंचायतों को और अधिक जवाबदेह बनाने की तैयारी में हैं. सरकार इन ग्राम पंचायतों में 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जन सेवायें हमारे द्वार' नामक एक अभियान शुरु कर रही है. इस अभियान की शुरुआत के लिए स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का दिन तय किया गया है. इस योजना का मकसद आम लोगों के प्रति सरकार और ग्राम पंचायतों को और अधिक जवाबदेह बनाना है. इस सिटीजन चार्टर के लागू होने से लोगों को इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि उनकी किस समस्या का समाधान कितने समय में हो सकेगा.

15 अगस्त से लागू होगा सिटीजन चार्टर
सिटीजन चार्टर लागू करने से पहले ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों/डाटा ऑपरेटर की भर्ती कर रही है. इस चार्टर के तहत जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ ग्राम ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान से संपर्क करना होगा. उसकी समय सीमा एक माह तय की गयी है. इसी तरह मनरेगा जॉब कार्ड के लिए तीन दिन का समय निर्धारित किया गया है. इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. इसके लिए ग्राम रोजगार सेवक या फिर प्रधान से संपर्क किया जा सकता है. परिवार रजिस्टर की नकल या फिर अन्य अभिलेखों के लिए तीन दिन का समय तय किया गया है. इसके लिए पांच पृष्ठ तक पांच रुपये और फिर एक रुपया प्रति पृष्ठ के हिसाव से पैसे देने होंगे. फिरोजाबाद के जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज सिन्हा ने बताया कि 29 बिंदुओं पर ग्राम पंचायतों को काम करने का अधिकार है. जिन कर्मचारियों द्वारा सिटीजन चार्टर के पालन में लापरवाही बरती जायेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के लिए संबंधित अफसर भी नामित किये गए हैं.
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