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प्रधानाचार्य पर 16 साल पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की कैद - फिरोजाबाद दस साल कैद और जुर्माना

फिरोजाबाद की जिला अदालत में 16 साल पुराने एक मामले में (16 year old case) सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना (fine on culprit) भी लगाया है. मामला एक प्रधानाचार्य पर गोली चलाने का है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 25, 2023, 9:02 PM IST

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने 16 साल पहले सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य पर हुए कातिलाना हमले के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. साल 2017 में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को आरोपी ने घेरकर फायरिंग की थी. जिसमें प्रिंसिपल के हाथ में गोली लगी थी. इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सजा सुनाई है.

फिरोजाबाद.
फिरोजाबाद.

बाइक सवार हमलावरों ने मारी थी गोली : अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ के गांव हाथवंत निवासी विनोद कुमार प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं. वह 24 जनवरी 2007 को स्कूल जा रहे थे. इस दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे. एक युवक ने प्रधानाध्यापक पर फायर कर दिया. हाथ में गोली लगने से प्रधानाध्यापक घायल हो गए. वारदात को अंजाम देकर हमलावर भाग गए.पता चलते ही विनोद का पुत्र सुधांश वहां पहुंचा और पिता को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा. सुधांश ने बबलू पुत्र बनवारी लाल निवासी पाढम सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया: मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरी की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रेमचंद वर्मा ने बताया मुकदमे में कई लोगों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बबलू को दोषी माना. न्यायालय ने दोषी बबलू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें : किशोरी को अगवा कर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 12 साल की सजा

यह भी पढ़ें : बेटे की मौत के जुर्म में पत्नी को जेल भिजवाना चाहता था पति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उजागर हुआ सच

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने 16 साल पहले सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य पर हुए कातिलाना हमले के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. साल 2017 में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को आरोपी ने घेरकर फायरिंग की थी. जिसमें प्रिंसिपल के हाथ में गोली लगी थी. इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सजा सुनाई है.

फिरोजाबाद.
फिरोजाबाद.

बाइक सवार हमलावरों ने मारी थी गोली : अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ के गांव हाथवंत निवासी विनोद कुमार प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं. वह 24 जनवरी 2007 को स्कूल जा रहे थे. इस दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे. एक युवक ने प्रधानाध्यापक पर फायर कर दिया. हाथ में गोली लगने से प्रधानाध्यापक घायल हो गए. वारदात को अंजाम देकर हमलावर भाग गए.पता चलते ही विनोद का पुत्र सुधांश वहां पहुंचा और पिता को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा. सुधांश ने बबलू पुत्र बनवारी लाल निवासी पाढम सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया: मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरी की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रेमचंद वर्मा ने बताया मुकदमे में कई लोगों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बबलू को दोषी माना. न्यायालय ने दोषी बबलू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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