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7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 साल की सजा - posco court punished accused of misconduct

फिरोजाबाद पॉस्को अदालत ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास
मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास
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Published : Aug 11, 2023, 10:22 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने सात साल की बालिका के साथ दुराचार की कोशिश के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 18 माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 अप्रैल 2021 को थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव निवासी मिंटू गांव की ही 7 वर्षीय बालिका को बाजार से चीज दिलवाने के बहाने बुलाकर ले गया था. इसके बाद मिंटू बच्ची को सुनसान गली में ले जाकर रेप का प्रयास करने लगा. उसी समय ढूंढते हुए बालिका की मां भी मौके पर पहुंच गई. मां को देख युवक धमकी देता हुआ वहां से भाग गया. इससे पहले उसने बालिका का गला दबाने का भी प्रयास किया. जिसपर बालिका के पिता ने थाने पहुंचकर मिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान 8 गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पिंटू उर्फ योगेश कुमार को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थ दंड की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं.

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने सात साल की बालिका के साथ दुराचार की कोशिश के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 18 माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 अप्रैल 2021 को थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव निवासी मिंटू गांव की ही 7 वर्षीय बालिका को बाजार से चीज दिलवाने के बहाने बुलाकर ले गया था. इसके बाद मिंटू बच्ची को सुनसान गली में ले जाकर रेप का प्रयास करने लगा. उसी समय ढूंढते हुए बालिका की मां भी मौके पर पहुंच गई. मां को देख युवक धमकी देता हुआ वहां से भाग गया. इससे पहले उसने बालिका का गला दबाने का भी प्रयास किया. जिसपर बालिका के पिता ने थाने पहुंचकर मिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पोक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान 8 गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पिंटू उर्फ योगेश कुमार को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थ दंड की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं.

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