फिरोजाबादः जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने साल 2018 में एक नाबालिग लडकी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना शिकोहाबाद के एक क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी को एक युवक अपने परिवारीजनों के साथ 24 फरवरी 2018 को भगा कर ले गया था. किशोरी के पिता ने अमित कुमार और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद पीड़िता और अन्य गवाहों के बयानों, साक्ष्यों के आधार पर अमित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. पुलिस ने लड़की को बरामद कर जब कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए तो पीड़िता ने खुद के साथ दुष्कर्म की भी जानकारी दी. इसके बाद मुकदमे में रेप और पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गईं.
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजय कुमार यादव द्वितीय अदालत में हुई.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान न्यायालय के सामने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. कई गवाहों ने भी गवाही दी. गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अमित कुमार को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
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