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यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट नहीं है लागू, फिर भी लोगों में चालान का डर

केंद्र सरकार के द्वारा पारित न्यू व्हीकल एक्ट एक सिंतबर से लागू हो गया है. इससे सड़कों पर वाहनों से चल रहे लोगों में जुर्माने का काफी डर है, लेकिन यूपी में पुराना जुर्माना ही निर्धारित है. यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट लागू नहीं है.

यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट नहीं है लागू
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Published : Sep 8, 2019, 3:08 PM IST

फतेहपुर: एक सितम्बर से केंद्र सरकार द्वारा पारित न्यू व्हीकल एक्ट कानून लागू हो गया है. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना राशि 10 गुना अधिक हो गई है. चारों तरफ नए जुर्माना राशि की चर्चा है, जिसके डर से अब अधिकांश लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा कर चल रहे हैं.

यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट नहीं है लागू

वहीं पुलिस भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों का चालान कर रही है, लेकिन जुर्माना पुराना ही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है. अभी यूपी में केंद्र सरकार द्वारा लागू न्यू व्हीकल एक्ट लागू नहीं हैं. राज्य सरकार द्वारा कोई नए नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से पुलिसकर्मी जो पहले से निर्धारित जुर्माना राशि है, उसी के तहत चालान कर रहें हैं, लेकिन इस नए नियम के आ जाने से लोग अब ट्रैफिक नियम तोड़ने से डर रहें हैं.

ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है. शहर में कई स्थान पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है. जुर्माना ई -चालान और रसीद दोनों के तहत लेने का प्रावधान है. अभी जो पहले से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि है, वही ली जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा न्यू व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है.
कपिलदेव मिश्रा, सीओ सिटी

फतेहपुर: एक सितम्बर से केंद्र सरकार द्वारा पारित न्यू व्हीकल एक्ट कानून लागू हो गया है. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना राशि 10 गुना अधिक हो गई है. चारों तरफ नए जुर्माना राशि की चर्चा है, जिसके डर से अब अधिकांश लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा कर चल रहे हैं.

यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट नहीं है लागू

वहीं पुलिस भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों का चालान कर रही है, लेकिन जुर्माना पुराना ही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है. अभी यूपी में केंद्र सरकार द्वारा लागू न्यू व्हीकल एक्ट लागू नहीं हैं. राज्य सरकार द्वारा कोई नए नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से पुलिसकर्मी जो पहले से निर्धारित जुर्माना राशि है, उसी के तहत चालान कर रहें हैं, लेकिन इस नए नियम के आ जाने से लोग अब ट्रैफिक नियम तोड़ने से डर रहें हैं.

ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है. शहर में कई स्थान पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है. जुर्माना ई -चालान और रसीद दोनों के तहत लेने का प्रावधान है. अभी जो पहले से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि है, वही ली जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा न्यू व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है.
कपिलदेव मिश्रा, सीओ सिटी

Intro:फतेहपुर- 1 सितम्बर से केंद्र सरकार द्वारा पारित नए मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना राशि 10 गुना अधिक हो गया है। चारो तरफ नए जुर्माना राशि की चर्चा है। जिसके डर से अब अधिकांश लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा कर चल रहें। वहीं पुलिस भी लोगों टैफिक नियम का उल्लंघन करने वालो की चालान कर रही है। लेकिन जुर्माना पुराना ही है जो उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है। अभी यूपी में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू नही हैं।


Body:राज्य सरकार द्वारा कोई नए नोटिफिकेशन जारी नही होने से पुलिसकर्मी जो पहले से निर्धारित जुर्माना राशि है उसी के तहत चालान कर रहें हैं।
लेकिन जो कुछ हो नए नियम के आ जाने से लोग अब ट्रैफिक नियम तोड़ने से डर रहें हैं। वहीं कुछ लोगों पर इसका कोई असर नही दिख रहा है।

सीओ सिटी कपिलदेव मिश्रा ने बताया कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है शहर में कई स्थान पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। जुर्माना ई चालान और रसीद दोनो के तहत लेने का प्रावधान है। अभी जो पहले से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि है वही लिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नही आया है।


Conclusion:बाईट सीओ सिटी कपिलदेव मिश्रा
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