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जेठ-जेठानी के दोहरे हत्याकांड में देवरानी और प्रेमी को उम्रकैद - फतेहपुर कोर्ट की न्यूज

फतेहपुर में बुधवार को दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने प्रेमी और प्रेमिका को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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Life imprisonment to lover and girlfriend in double murder of brother-in-law
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Published : Mar 15, 2023, 10:14 PM IST

फतेहपुर: यूपी के जनपद फतेहपुर में प्रेम-प्रसंग का विरोध करने पर जेठ-जेठानी की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने देवरानी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि हथगाम थाना क्षेत्र के कसेरुवा गांव निवासी रामनरेश उर्फ पप्पू यादव और उसकी पत्नी विमला देवी की चार जनवरी 2016 की रात कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना देकर मृतक के छोटे भाई रामप्रकाश ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने सात जनवरी को जांच के बाद वादी की पत्नी उमा देवी और उसके प्रेमी सुरेश कुमार निवासी कस्बा हथगाम को गिरफ्तार किया था.

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कमरे से खून से लथपथ आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद की थी. वहीं, हत्यारोपी सुरेश के नलकूप से उसकी खून से सनी जैकेट मिली थी. हत्यारोपी सुरेश और उमा के बीच अवैध संबधों की जानकारी जब जेठ और जेठानी को हुई तो प्रेमी-प्रेमिका ने हत्या की योजना बनाई और प्रेम प्रसंग में बाधा बने जेठ और जेठानी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी.


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पाक्सो कोर्ट नंबर द्वितीय की न्यायाधीश नित्या पांडेय की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान पत्रावली और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है. वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है. सारी सजाएं एक साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ेंः मेरठ की महापंचायत में गरजे भाकियू अराजनैतिक के नेता, कही ये खास बातें

फतेहपुर: यूपी के जनपद फतेहपुर में प्रेम-प्रसंग का विरोध करने पर जेठ-जेठानी की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने देवरानी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि हथगाम थाना क्षेत्र के कसेरुवा गांव निवासी रामनरेश उर्फ पप्पू यादव और उसकी पत्नी विमला देवी की चार जनवरी 2016 की रात कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना देकर मृतक के छोटे भाई रामप्रकाश ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने सात जनवरी को जांच के बाद वादी की पत्नी उमा देवी और उसके प्रेमी सुरेश कुमार निवासी कस्बा हथगाम को गिरफ्तार किया था.

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कमरे से खून से लथपथ आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद की थी. वहीं, हत्यारोपी सुरेश के नलकूप से उसकी खून से सनी जैकेट मिली थी. हत्यारोपी सुरेश और उमा के बीच अवैध संबधों की जानकारी जब जेठ और जेठानी को हुई तो प्रेमी-प्रेमिका ने हत्या की योजना बनाई और प्रेम प्रसंग में बाधा बने जेठ और जेठानी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी.


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पाक्सो कोर्ट नंबर द्वितीय की न्यायाधीश नित्या पांडेय की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान पत्रावली और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को घटना का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है. वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है. सारी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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