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फर्रुखाबादः बिना लेआउट पास कॉलोनी का बैनामा हो सकता है निरस्त - फर्रुखाबाद में बिना लेआउट पास के नहीं होगा बैनामा

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बिना लेआउट स्वीकृति के प्लाटों का बैनामा नहीं हो सकेगा. इस संबंध में जिलाधिकारी ने पत्र जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है. विनियमित क्षेत्र में प्लाटिंग करने वाले यदि लेआउट स्वीकृत नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आरवीओ एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.

फर्रुखाबाद.
फर्रुखाबाद.
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Published : Nov 3, 2020, 1:49 PM IST

फर्रुखाबादः जिले में शहर व कस्बों से सटी कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति के प्रॉपर्टी डीलर प्लाटिंग कर करोड़ों रुपये का खेल कर रहे हैं. यह धंधा दशकों से चल रहा है. जिलाधिकारी ने अब रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर बिना लेआउट पास कराए प्लाटों के बैनामा न किए जाने का निर्देश दिया है. इसके बाद सहायक महानिदेशक स्टांप ने ऐसे मामले को एसडीएम सदर के पास भेजने का निर्णय लिया है.

जिलाधिकारी ने जारी किया पत्र
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने 28 अक्टूबर को पत्र जारी कर उपनिबंधको को निर्देश दिए थे कि बैनामा करते समय वह ध्यान रखें कि प्लाट का बैनामा विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत हुआ है या नहीं. इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मियों व पुलिस को भी निर्देशित किया है कि यदि धोखाधड़ी से किये गये बैनामा के संबंध में कोई शिकायत आती है तो तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए.

बिना लेआउट स्वीकृत बैनामा को एसडीएम भेजा जाएगा
विनियमित क्षेत्र में प्लाटिंग करने वाले यदि लेआउट स्वीकृत नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आरवीओ एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ ही प्रभावी ढंग से ध्वस्तीकरण कराने का प्रावधान है. प्रॉपर्टी डीलरों पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र के क्रम में सहायक महाप्रबंधक स्टांप एके सिंह ने बताया कि विनियमित क्षेत्र के एक्ट में यह प्रावधान है कि बिना लेआउट पास कराये बैनामा न करें. बिना लेआउट स्वीकृत बैनामा को एसडीएम के यहां भेजा जाएगा. एसडीएम उस बैनामा में पर निर्णय लेकर विलेख को शून्य घोषित कर सकते हैं.

फर्रुखाबादः जिले में शहर व कस्बों से सटी कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति के प्रॉपर्टी डीलर प्लाटिंग कर करोड़ों रुपये का खेल कर रहे हैं. यह धंधा दशकों से चल रहा है. जिलाधिकारी ने अब रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर बिना लेआउट पास कराए प्लाटों के बैनामा न किए जाने का निर्देश दिया है. इसके बाद सहायक महानिदेशक स्टांप ने ऐसे मामले को एसडीएम सदर के पास भेजने का निर्णय लिया है.

जिलाधिकारी ने जारी किया पत्र
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने 28 अक्टूबर को पत्र जारी कर उपनिबंधको को निर्देश दिए थे कि बैनामा करते समय वह ध्यान रखें कि प्लाट का बैनामा विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत हुआ है या नहीं. इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मियों व पुलिस को भी निर्देशित किया है कि यदि धोखाधड़ी से किये गये बैनामा के संबंध में कोई शिकायत आती है तो तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए.

बिना लेआउट स्वीकृत बैनामा को एसडीएम भेजा जाएगा
विनियमित क्षेत्र में प्लाटिंग करने वाले यदि लेआउट स्वीकृत नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आरवीओ एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ ही प्रभावी ढंग से ध्वस्तीकरण कराने का प्रावधान है. प्रॉपर्टी डीलरों पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र के क्रम में सहायक महाप्रबंधक स्टांप एके सिंह ने बताया कि विनियमित क्षेत्र के एक्ट में यह प्रावधान है कि बिना लेआउट पास कराये बैनामा न करें. बिना लेआउट स्वीकृत बैनामा को एसडीएम के यहां भेजा जाएगा. एसडीएम उस बैनामा में पर निर्णय लेकर विलेख को शून्य घोषित कर सकते हैं.

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