फर्रुखाबाद : जिले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी (HSRP) बनने को लेकर आरटीओ कार्यालय के अफसर अनजान हैं. वहीं शासन की गाइडलाइन में HSRP की फीस ऑनलाइन जमा होने के बाद मिलने वाली स्लिप दिखाने पर वाहन स्वामी का चालान नहीं किया जाएगा. एजेंसी मालिकों को इस संबंध में पत्र भेजकर अवगत कराया जा चुका है.
बता दें कि शासन ने एक दिसंबर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. इसको लेकर शासन की गाइडलाइन भी आरटीओ कार्यालय में भेज दी गई थी. जनपद में HSRP बनने के लिए किस संस्था को नामित किया गया था, इसके बारे में आरटीओ कार्यालय के अफसर भी अनजान थे. वहीं जनपद के सभी एजेंसी मालिकों को शासन की गाइडलाइन के पश्चात पत्र भेजा गया था.
बुकिंग की स्लीप मिलने के बाद वाहन का नहीं कटेगा चालान
पुराने वाहनों के मालिकों को संबंधित एजेंसी पर HSRP बनवाने के लिए बुकिंग कराने के साथ ऑनलाइन भी बुकिंग की जा रही थी. ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद स्लीप मिलने पर वाहन का चालन नहीं किया जा सकता. ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपलोड करने के साथ बाइक के लिए 350 रुपये और कार के लिए 700 रुपये की फीस जमा करनी होती है. उसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मुहैया कराने की जिम्मेदारी विभाग की हो जाती है.
ईटीवी भारत से हुई खास बातचीत
एआरटीओ एसबी पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर संपूर्ण भारत वर्ष में जो भी वाहन संचालित हैं. उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ शिकायतें आने के बाद इसे रोक दिया गया. बता दें कि इस काम के लिए जो भी एजेंसियां और डीलर अधिकृत किए गए थे, उनके द्वारा मैनुअल रसीदें काट कर वाहन स्वामियों से गलत पैसे वसूले जा रहे थे. इस बाबत शासन ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए नई वेबसाइट बनाई जा रही है, ताकि दोबारा से इसे शुरू किया जा सके.