फर्रुखाबाद: नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक साल के अंदर ही अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है. न्यायलय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
- पीड़ित लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि पति की मारपीट से परेशान होकर वह मायके चली गई थी.
- पीड़ित की मां आठ साल की बड़ी बेटी को ससुराल में छोड़ गई थी, जबकि 6 माह की छोटी पुत्री को साथ ले गई थी.
- वह करीब सात साल बाद ससुराल लौटी, तब छोटी पुत्री की उम्र लगभग साढ़े सात वर्ष थी.
- दुष्कर्मी पिता, पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता था और पुत्रियों की उत्पीड़न करता था.
- विरोध करने पर पत्नी समेत बेटियों के साथ मारपीट करता था.
- महिला ने मामले की शिकायत एसपी से की.
- एसपी के आदेश पर 12 फरवरी 2018 को शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया.
- मामला दर्ज होते ही पुलिस ने दोषी पिता को अरेस्ट कर लिया था.
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सरवन हुसैन रिजवी की अदालत में हुई. न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. जुर्माने की धनराशि से 40-40 हजार रुपये दोनों पीड़ित बेटियों को दिए जाएंगे.