ETV Bharat / state

अपहरण कर किशोरी को बेंचने के आरोपियों को अर्थदंड के साथ पांच-पांच वर्ष का कारावास - पांच वर्ष का कारावास

अपहरण कर किशोरी को बेंचने के आरोपियों को कोर्ट ने अर्थदंड के साथ पांच-पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा आठ-आठ हजार रुपया अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Apr 20, 2023, 10:34 AM IST

फ़तेहपुर : उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में अपहरण कर किशोरी को बेंचने के मामले में तीन आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास और आठ-आठ हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.


जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि 'बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 26 दिसम्बर 2014 को घर पर अकेली थी. किशोरी के माता पिता खेतों में काम करने गए थे. उसी समय कुसुमा देवी अपने दामाद प्रताप और बेटी शिवदेवी निवासी भुड़ मड़ैया हरदोई के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण कर ले गए थे और आरोपियों ने 30 हजार रुपयों में किशोरी को किसी कल्लू के हाथ बेंच दिया था. जहां कल्लू ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. काफी खोजबीन के बाद जब बेटी का कोई पता नहीं चला तो पिता ने बिंदकी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.



मामले की बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश हुए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें गम्भीरता से सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना. कोर्ट ने सभी आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और आठ-आठ हजार रुपया के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : Karnataka Assembly Election 2023: BJP की बढ़ रहीं मुश्किलें, JDS के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मंजूनाथ, आज करेंगे नामांकन

फ़तेहपुर : उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में अपहरण कर किशोरी को बेंचने के मामले में तीन आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास और आठ-आठ हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.


जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि 'बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 26 दिसम्बर 2014 को घर पर अकेली थी. किशोरी के माता पिता खेतों में काम करने गए थे. उसी समय कुसुमा देवी अपने दामाद प्रताप और बेटी शिवदेवी निवासी भुड़ मड़ैया हरदोई के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण कर ले गए थे और आरोपियों ने 30 हजार रुपयों में किशोरी को किसी कल्लू के हाथ बेंच दिया था. जहां कल्लू ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. काफी खोजबीन के बाद जब बेटी का कोई पता नहीं चला तो पिता ने बिंदकी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.



मामले की बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश हुए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें गम्भीरता से सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना. कोर्ट ने सभी आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और आठ-आठ हजार रुपया के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : Karnataka Assembly Election 2023: BJP की बढ़ रहीं मुश्किलें, JDS के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मंजूनाथ, आज करेंगे नामांकन

यह भी पढ़ें : Karnataka Election 2023: कर्नाटक के करोड़पति प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया कृष्णा के पास ₹1,156 करोड़ की संपत्ति

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.