फर्रुखाबादः जिले में चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर 30 लाख की अनुग्रह राशि शासन की ओर से जारी करने का आदेश है. इसी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में कर्मचारी आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा. स्थाई विकलांगता पर भी शासन मुआवजा देगा. डीएम मानवेंद्र सिंह ने बुधवार तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है.
मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा
पंचायत चुनाव में तैनात किए गए कर्मचारियों की मृत्यु और विकलांगता की दशा में दी जाने वाली अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसमें मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण, मतदान के मतगणना के कामों में कर्मचारियों के अलावा पुलिस, पीएसी और सैनिकों को भी शामिल किया गया है.
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निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में 30 लाख रुपए, स्थाई विकलांगता की दशा में 15 लाख रुपये और साढ़े सात लाख की अनुग्रह राशि अनुमन्य है. निर्वाचन अवधि की मतगणना निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने पर ड्यूटी समाप्त कर वापस निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक ही मान्य है.
वहीं, जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों से शासनादेश में दिए गए निर्देशों के तहत अनुग्रह राशि के लिए अर्ह कर्मचारी हैं, उनके आश्रितों की सूचना निर्धारित रूप से 12 मई तक उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये गये हैं. कोरोना और गैर कोरोना मृत्यु के मामले की सूचना अलग-अलग प्रारूप में मांगी गई है.