फर्रुखाबाद: जिला मुख्यालय पर नरेंद्र सरीन स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे मामले में भू-माफिया घोषित किए गए पंकज राय के निलंबित चल रहे तीन शस्त्र लाइसेंस को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने निरस्त कर दिया है. आरोप है कि पंकज राय ने लाइसेंसी शस्त्रों के दम पर नजूल भूमि पर कब्जा कर भवन बना लिया और उसे किराए पर उठा दिया. एसडीएम सदर, सीडीओ मौके पर निरीक्षण करने गए तो भू माफिया और उसके पुत्र ने अधिकारियों को धमकाकर दबाव में लेने का प्रयास किया.
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पंकज राय की ओर से शस्त्र निलंबन नोटिस के जवाब में कहा गया कि वह नजूल भूमि को फ्री-होल्ड कराने को वर्ष 2014 में 3.96 लाख रुपये का चालान सरकार के पक्ष में जमा करा चुका है. हालांकि बिना किसी शासनादेश या समस्त अधिकारियों के आदेश के बिना धनराशि जमा कराने मात्र से कब्जे को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है.
सभी पहलुओं पर विचार के बाद भू- माफिया के पिस्टल,राइफल और दोनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. लाइसेंस धारक को एक माह के भीतर शस्त्र बिक्री पर अवसर दिया गया है. निर्धारित समय में बिक्री न किए जाने पर शस्त्रों को सरकारी माल खाने में जमा करने के भी आदेश दिए गए हैं.
फर्रुखाबाद: डीएम ने भूमाफिया के शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त
यूपी के फर्रुखाबाद जिले में डीएम मानवेंद्र सिंह ने भूमाफिया पंकज राय के तीन शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है. आरोप है कि शस्त्रों के दम पर उन्होंने नजूल की जमीन पर कब्जा किया.
फर्रुखाबाद: जिला मुख्यालय पर नरेंद्र सरीन स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे मामले में भू-माफिया घोषित किए गए पंकज राय के निलंबित चल रहे तीन शस्त्र लाइसेंस को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने निरस्त कर दिया है. आरोप है कि पंकज राय ने लाइसेंसी शस्त्रों के दम पर नजूल भूमि पर कब्जा कर भवन बना लिया और उसे किराए पर उठा दिया. एसडीएम सदर, सीडीओ मौके पर निरीक्षण करने गए तो भू माफिया और उसके पुत्र ने अधिकारियों को धमकाकर दबाव में लेने का प्रयास किया.
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पंकज राय की ओर से शस्त्र निलंबन नोटिस के जवाब में कहा गया कि वह नजूल भूमि को फ्री-होल्ड कराने को वर्ष 2014 में 3.96 लाख रुपये का चालान सरकार के पक्ष में जमा करा चुका है. हालांकि बिना किसी शासनादेश या समस्त अधिकारियों के आदेश के बिना धनराशि जमा कराने मात्र से कब्जे को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है.
सभी पहलुओं पर विचार के बाद भू- माफिया के पिस्टल,राइफल और दोनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. लाइसेंस धारक को एक माह के भीतर शस्त्र बिक्री पर अवसर दिया गया है. निर्धारित समय में बिक्री न किए जाने पर शस्त्रों को सरकारी माल खाने में जमा करने के भी आदेश दिए गए हैं.