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रेलवे में चोरी का मामला: कोर्ट ने सेक्शन इंजीनियर को सुनाई तीन साल की सजा - रेलवे में चोरी करने का मामला

फर्रुखाबाद के रेलवे विभाग में कीमती सामान चोरी करने के मामले में कोर्ट नें दोषी सेक्शन इंजीनियर को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से भी दण्डित किया है.

रेलवे में चोरी करने का मामला
रेलवे में चोरी करने का मामला
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Published : Mar 20, 2021, 8:34 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले के रेलवे विभाग में कीमती सामान चोरी करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए रेलवे के सेक्शन इंजीनियर को तीन साल की कारावास की सजा से दंडित किया है.

24 जुलाई 2001 का है मामला

दरअसल, मामला बीते 24 जुलाई 2001 का है. सीआईडी के एसपी बच्चन सिंह ने रेलवे थाने में मंझना जंक्शन के सेक्शन इंजीनियर राममोहन श्रीवास्तव के खिलाफ कीमती सामान चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के बाद सामान को बरामद भी किया गया था.


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सेक्शन इंजीनियर को तीन साल की सजा

मुकदमे में चली लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को सीजेएम रेलवे ने सेक्शन इंजीनियर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है. इसके साथ ही जुर्माना जमा ना करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतना होगा.

फर्रुखाबाद: जिले के रेलवे विभाग में कीमती सामान चोरी करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए रेलवे के सेक्शन इंजीनियर को तीन साल की कारावास की सजा से दंडित किया है.

24 जुलाई 2001 का है मामला

दरअसल, मामला बीते 24 जुलाई 2001 का है. सीआईडी के एसपी बच्चन सिंह ने रेलवे थाने में मंझना जंक्शन के सेक्शन इंजीनियर राममोहन श्रीवास्तव के खिलाफ कीमती सामान चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के बाद सामान को बरामद भी किया गया था.


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सेक्शन इंजीनियर को तीन साल की सजा

मुकदमे में चली लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को सीजेएम रेलवे ने सेक्शन इंजीनियर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है. इसके साथ ही जुर्माना जमा ना करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतना होगा.

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