ETV Bharat / state

दहेज हत्या मामले में पति और ससुर को 7-7 साल कारावास

यूपी के फर्रुखाबाद में कोर्ट ने दहेज के लिए विवाहित की हत्या के मामले में पति और ससुर को 7 साल की सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jun 6, 2023, 10:27 PM IST

फर्रुखाबाद: अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न और उसकी हत्या के मामले में न्यायालय ने पति व ससुर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ प्रत्येक पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

विगत 2011 में थाना नवाबगंज ग्राम रतनपुर निवासी सुशील चंद्र पुत्र शिव स्नेही ने तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी शिल्पी की शादी जसमई थाना मऊदरवाजा निवासी प्रशांत दीक्षित पुत्र अवधेश दीक्षित के साथ की थी. कुछ दिन सब ठीक चला. लेकिन उसके बाद प्रशांत व अवधेश अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे. मांग पूरी ना होने पर शिल्पी का उत्पीड़न करने लगे, जिससे उसकी मौत हो गई. इसी सदमे शिल्पी की मां की भी मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था.

पुलिस ने जांच कर दहेज हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया. बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीले पेश की. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पिता-पुत्र को दहेज हत्या के जुर्म में सोमवार को दोषी करार दिया था. दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था. मंगलवार को दोनों जेल से पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेश किए गए. गवाहों और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ADJ द्वितीय एससी एसटी एक्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के पति प्रशांत दीक्षित, ससुर अवधेश को सात-सात वर्ष की कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें:अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में देखी गई आजम के साले की शादी की वीडियो

फर्रुखाबाद: अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न और उसकी हत्या के मामले में न्यायालय ने पति व ससुर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ प्रत्येक पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

विगत 2011 में थाना नवाबगंज ग्राम रतनपुर निवासी सुशील चंद्र पुत्र शिव स्नेही ने तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी शिल्पी की शादी जसमई थाना मऊदरवाजा निवासी प्रशांत दीक्षित पुत्र अवधेश दीक्षित के साथ की थी. कुछ दिन सब ठीक चला. लेकिन उसके बाद प्रशांत व अवधेश अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे. मांग पूरी ना होने पर शिल्पी का उत्पीड़न करने लगे, जिससे उसकी मौत हो गई. इसी सदमे शिल्पी की मां की भी मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था.

पुलिस ने जांच कर दहेज हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया. बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीले पेश की. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पिता-पुत्र को दहेज हत्या के जुर्म में सोमवार को दोषी करार दिया था. दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था. मंगलवार को दोनों जेल से पुलिस सुरक्षा में कोर्ट में पेश किए गए. गवाहों और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ADJ द्वितीय एससी एसटी एक्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के पति प्रशांत दीक्षित, ससुर अवधेश को सात-सात वर्ष की कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें:अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में देखी गई आजम के साले की शादी की वीडियो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.