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फर्रुखाबाद: सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद तलब - फर्रुखाबाद हिन्दी न्यूज

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सलमान खुर्शीद को तलब किया गया है. एससी एसटी न्यायालय में 16 सितंबर को इस मामले की सुनवाई है.

सलमान खुर्शीद, सीएम योगी
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Published : Sep 12, 2019, 1:29 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एससी एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सरवर हुसैन रिजवी ने पूर्व विदेश मंत्री को 16 सितंबर को न्यायालय में सुनवाई के लिए तलब किया है.

उनको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है. बताते चले कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें में विवेचक ने पिछले माह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के तहत धारा 125, 171जी, 298 और 153ए में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

इसे भी पढ़ें- सलमान खुर्शीद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सीएम योगी पर की थी टिप्पणी

यह था मामला
25 अप्रैल को शहर कोतवाली के शिवनगर कॉलोनी निवासी अनूप कुमार मिश्र ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद ने चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इससे उनका अपमान हुआ है. सलमान खुर्शीद मुस्लिम समुदाय के हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं और वह गोरक्षापीठ गोरखपुर व नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं.

सलमान खुर्शीद द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से सीएम योगी के समर्थकों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. इस मामले में मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

फर्रुखाबाद: जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एससी एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सरवर हुसैन रिजवी ने पूर्व विदेश मंत्री को 16 सितंबर को न्यायालय में सुनवाई के लिए तलब किया है.

उनको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है. बताते चले कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें में विवेचक ने पिछले माह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के तहत धारा 125, 171जी, 298 और 153ए में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

इसे भी पढ़ें- सलमान खुर्शीद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सीएम योगी पर की थी टिप्पणी

यह था मामला
25 अप्रैल को शहर कोतवाली के शिवनगर कॉलोनी निवासी अनूप कुमार मिश्र ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद ने चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इससे उनका अपमान हुआ है. सलमान खुर्शीद मुस्लिम समुदाय के हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं और वह गोरक्षापीठ गोरखपुर व नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं.

सलमान खुर्शीद द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से सीएम योगी के समर्थकों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. इस मामले में मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

Intro:एंकर- फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई है.एससीएसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सरवर हुसैन रिजवी ने पूर्व विदेश मंत्री को 16 सितंबर को न्यायालय में सुनवाई के लिए तलब किया है. उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है. बताते चले कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में विवेचक ने पिछले माह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के तहत धारा 125, 171जी, 298 व 153ए में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था.
Body:यह था मामला-
25 अप्रैल को शहर कोतवाली के शिवनगर कॉलोनी निवासी अनूप कुमार मिश्र ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद ने चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ लेने के लिए खुद को योगी आदित्यनाथ का बाप कहा है. इससे उनका अपमान हुआ है. सलमान खुर्शीद मुस्लिम समुदाय के हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं और वह गोरक्षापीठ गोरखपुर, नाथ संप्रदाय के महंत हैं. सलमान खुर्शीद द्वारा किए गए अपमानजनक टिप्पणी से उनके अनुयायी व भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. Conclusion:यदि कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस प्रत्याशी होंगे. इस मामले में मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था.
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