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फर्रुखाबाद: बहन की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा - कंपिल थाना क्षेत्र

यूपी के फर्रुखाबाद में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने बहन की हत्या करने वाले भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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आजीवन कारावास.
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Published : Sep 19, 2020, 2:57 PM IST

फर्रुखाबाद: जनपद में बहन से दुष्कर्म होता देख उसकी हत्या करने वाले भाई को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं दुष्कर्मी युवक को दस साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

कंपिल थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण के घर 3 मार्च 2018 की रात डेढ़ बजे गांव का युवक इंद्रेश घुस गया था. उसने दूसरी मंजिल पर सो रही ग्रामीण की पुत्री से दुष्कर्म किया. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए. लोगों को आता देख युवक छतों से कूदता हुआ मौके से भाग निकला. इस दौरान पीड़िता के भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने इंद्रेश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी.

पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू की तो हत्या भाई द्वारा किए जाने का खुलासा हुआ. पुलिस ने युवती के भाई के खिलाफ हत्या और इंद्रेश के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं. न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनकर हत्यारे भाई को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं इंद्रेश को दुष्कर्म में दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

फर्रुखाबाद: जनपद में बहन से दुष्कर्म होता देख उसकी हत्या करने वाले भाई को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं दुष्कर्मी युवक को दस साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

कंपिल थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण के घर 3 मार्च 2018 की रात डेढ़ बजे गांव का युवक इंद्रेश घुस गया था. उसने दूसरी मंजिल पर सो रही ग्रामीण की पुत्री से दुष्कर्म किया. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए. लोगों को आता देख युवक छतों से कूदता हुआ मौके से भाग निकला. इस दौरान पीड़िता के भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने इंद्रेश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी.

पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू की तो हत्या भाई द्वारा किए जाने का खुलासा हुआ. पुलिस ने युवती के भाई के खिलाफ हत्या और इंद्रेश के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं. न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनकर हत्यारे भाई को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं इंद्रेश को दुष्कर्म में दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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