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फर्रुखाबाद में बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया. जन सूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर आयोग ने खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उन्हें 31 मार्च तक आयोग में तलब किया गया है.

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बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना
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Published : Mar 17, 2021, 1:00 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित भीमसेन मार्केट निकट निवासी अधिवक्ता संदीप सिंह यादव ने मोहम्मदाबाद विकास खंड कार्यालय में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थी. सूचना प्राप्त करने के लिए कई बार रिमाइंडर भी दिए, लेकिन जानकारी नहीं दी गई. इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं की गई.

इसे भी पढें- दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास, तीन लाख का जुर्माना


25 हजार का लगाया जुर्माना
जन सूचना आयोग में अपील करने के बाद आयोग ने मोहम्मदाबाद विकास खंड के खंड विकास अधिकारी राजबहादुर पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा करने के साथ ही अगले 30 मार्च को आयोग में उपस्थित होने के भी आदेश दिए हैं.

फर्रुखाबाद: जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित भीमसेन मार्केट निकट निवासी अधिवक्ता संदीप सिंह यादव ने मोहम्मदाबाद विकास खंड कार्यालय में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थी. सूचना प्राप्त करने के लिए कई बार रिमाइंडर भी दिए, लेकिन जानकारी नहीं दी गई. इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं की गई.

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25 हजार का लगाया जुर्माना
जन सूचना आयोग में अपील करने के बाद आयोग ने मोहम्मदाबाद विकास खंड के खंड विकास अधिकारी राजबहादुर पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा करने के साथ ही अगले 30 मार्च को आयोग में उपस्थित होने के भी आदेश दिए हैं.

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