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सांसद रामशंकर कठेरिया व उनकी पत्नी पर चौथ वसूली का आरोप, कोर्ट ने 10 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया और पत्नी मृदुला कठेरिया समेत 10 लोगों के खिलाफ आगरा कोर्ट में धोखाधड़ी, चौथ वसूली और धमकी देने के आरोप में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. कोर्ट ने थाना एत्मादपुर पुलिस से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है.

सांसद रामशंकर कठेरिया
सांसद रामशंकर कठेरिया
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Published : Jun 5, 2021, 11:03 PM IST

इटावा: जिले से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया और उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया समेत 10 लोगों के खिलाफ आगरा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. इसमें चौथ वसूली (रंगदारी) और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना एत्मादपुर पुलिस से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है.

जमीनी विवाद से जुड़ा है मामला

एत्मादपुर के गांव रहनकलां निवासी लक्ष्मी नारायन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वह और उनके अन्य खातेदारों के पूर्वज चंद्रभान, जोध सिंह, सोबरन और विपक्षी अमर देवी के पिता लाल उर्फ श्रीपाल ने 16 अगस्त 1958 को दस बीघा खेत का बैनामा कराया था. तहसील एत्मादपुर के रहनकला गांव निवासी लक्ष्मी नारायण ने अदालत में प्रस्तुत किए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि स्वयं और उनके अन्य खातेदारों के पूर्वज जोध सिंह, चंद्रभान, सोबरन तथा विपक्षी अमर देवी के पिता लाल उर्फ श्रीपाल ने 16 अगस्त 1958 को तकरीबन 10 बीघा खेत का बैनामा कराया था. इसमें अमर देवी का पिता श्रीपाल चौथाई हिस्सेदार था. सन 1958 में खेत का खसरा नंबर 1225 था, लेकिन वर्तमान में उक्त जमीन का खसरा 924 है. उसी बैनामा के आधार पर खरीददारों के नाम अंकित थे. जोध सिंह, सोबरन और चंद्रभान को मृत्यु के बाद उनके वारिसानों के नाम खतौनी में अंकित हो गए थे.


'धोखाधड़ी की नियत से नामांतरण करा लिया'

आरोप है कि विपक्षी अमर देवी ने षड्यंत्र के तहत अपने भू-माफिया साथियों से मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर श्रीपाल की वारिस बन 16 अगस्त 1958 के नाम हटवा दिए. वहीं स्वयं का नाम इंद्राज करवाकर 28 फरवरी 2020 को प्रार्थी और अन्य खातेदारों को सूचित किए बिना, धोखाधड़ी की नियत से अपना नामांतरण करा लिया. जिसके बाद में 24 फरवरी को सांसद पत्नी मृदुला कठेरिया के नाम बैनामा करा दिया गया. वहीं उक्त जमीन का नामांतरण भी करा दिया गया.

रसूखदारों से जुड़ा है मामला

सांसद पत्नी मृदुला कठेरिया वर्तमान में खंदारी कैंपस के आवासीय परिसर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने सासंद पति रामशंकर कठेरिया की जगह अभिलेखों में अपने पिता राजेस्वर दयाल और पता बिल्लोचपुरा, हरीपर्वत दर्ज कराया है. इस जानकारी के बाद पीड़ित ने आगरा एसएसपी से लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक इस बात की शिकायत की. लेकिन मामला रसूखदारों से जुड़ा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई.

सांसद पांच करोड़ की रंगदारी मांग रहे

पीड़ित लक्ष्मी नारायण के अनुसार, 30 मई की सुबह 9 बजे सांसद, उनकी पत्नी तथा उनके गुर्गों ने खेत पर आकर जुताई शुरू कर दी. इसका विरोध करने पर गालीगलौज और धमकी दी गई. कहा कि अमर देवी ने यह संपत्ति सांसद की पत्नी को बेच दी है. प्रार्थी का आरोप है कि झूठे दस्तावेज और सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षियों ने यह काम किया है. खेत वापसी के एवज में सांसद रामशकर कठेरिया अब पांच करोड़ की रंगदारी मांग रहे हैं. पीड़ित ने अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. इस पर कोर्ट ने थाना एत्मादपुर से आख्या के लिए 16 जून की तिथि नियत की है.


प्रार्थना पत्र में इनके नाम हैं शामिल

प्रार्थना पत्र में पीड़ित लक्ष्मी नारायन ने बलवा, मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, धोखाधड़ी, कूटरचना, चौथ मांगने और षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत में गुहार लगाई है. इसमें मृदुला कठेरिया पुत्री रामेश्वर दयाल, सांसद रामशंकर कठेरिया, अमर देवी, हेमंत कुमार, बंटी कुमार, विशाल सिंह, उमेश कुमार, सुदेश कुमार, ओमकार सिंह और सर्वेश कुमार को पक्षकार बनाया है. इस मामले में पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने थाना एत्मादपुर पुलिस को 16 जून को जांच रिपोर्ट तलब के आदेश दिए हैं. जिससे सांसद रामशंकर कठेरिया और उनकी पत्नी मृदुला समेत अन्य नामजद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है.


इसे भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला: डॉ. अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

इटावा: जिले से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया और उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया समेत 10 लोगों के खिलाफ आगरा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. इसमें चौथ वसूली (रंगदारी) और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना एत्मादपुर पुलिस से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है.

जमीनी विवाद से जुड़ा है मामला

एत्मादपुर के गांव रहनकलां निवासी लक्ष्मी नारायन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वह और उनके अन्य खातेदारों के पूर्वज चंद्रभान, जोध सिंह, सोबरन और विपक्षी अमर देवी के पिता लाल उर्फ श्रीपाल ने 16 अगस्त 1958 को दस बीघा खेत का बैनामा कराया था. तहसील एत्मादपुर के रहनकला गांव निवासी लक्ष्मी नारायण ने अदालत में प्रस्तुत किए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि स्वयं और उनके अन्य खातेदारों के पूर्वज जोध सिंह, चंद्रभान, सोबरन तथा विपक्षी अमर देवी के पिता लाल उर्फ श्रीपाल ने 16 अगस्त 1958 को तकरीबन 10 बीघा खेत का बैनामा कराया था. इसमें अमर देवी का पिता श्रीपाल चौथाई हिस्सेदार था. सन 1958 में खेत का खसरा नंबर 1225 था, लेकिन वर्तमान में उक्त जमीन का खसरा 924 है. उसी बैनामा के आधार पर खरीददारों के नाम अंकित थे. जोध सिंह, सोबरन और चंद्रभान को मृत्यु के बाद उनके वारिसानों के नाम खतौनी में अंकित हो गए थे.


'धोखाधड़ी की नियत से नामांतरण करा लिया'

आरोप है कि विपक्षी अमर देवी ने षड्यंत्र के तहत अपने भू-माफिया साथियों से मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर श्रीपाल की वारिस बन 16 अगस्त 1958 के नाम हटवा दिए. वहीं स्वयं का नाम इंद्राज करवाकर 28 फरवरी 2020 को प्रार्थी और अन्य खातेदारों को सूचित किए बिना, धोखाधड़ी की नियत से अपना नामांतरण करा लिया. जिसके बाद में 24 फरवरी को सांसद पत्नी मृदुला कठेरिया के नाम बैनामा करा दिया गया. वहीं उक्त जमीन का नामांतरण भी करा दिया गया.

रसूखदारों से जुड़ा है मामला

सांसद पत्नी मृदुला कठेरिया वर्तमान में खंदारी कैंपस के आवासीय परिसर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने सासंद पति रामशंकर कठेरिया की जगह अभिलेखों में अपने पिता राजेस्वर दयाल और पता बिल्लोचपुरा, हरीपर्वत दर्ज कराया है. इस जानकारी के बाद पीड़ित ने आगरा एसएसपी से लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक इस बात की शिकायत की. लेकिन मामला रसूखदारों से जुड़ा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई.

सांसद पांच करोड़ की रंगदारी मांग रहे

पीड़ित लक्ष्मी नारायण के अनुसार, 30 मई की सुबह 9 बजे सांसद, उनकी पत्नी तथा उनके गुर्गों ने खेत पर आकर जुताई शुरू कर दी. इसका विरोध करने पर गालीगलौज और धमकी दी गई. कहा कि अमर देवी ने यह संपत्ति सांसद की पत्नी को बेच दी है. प्रार्थी का आरोप है कि झूठे दस्तावेज और सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षियों ने यह काम किया है. खेत वापसी के एवज में सांसद रामशकर कठेरिया अब पांच करोड़ की रंगदारी मांग रहे हैं. पीड़ित ने अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. इस पर कोर्ट ने थाना एत्मादपुर से आख्या के लिए 16 जून की तिथि नियत की है.


प्रार्थना पत्र में इनके नाम हैं शामिल

प्रार्थना पत्र में पीड़ित लक्ष्मी नारायन ने बलवा, मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, धोखाधड़ी, कूटरचना, चौथ मांगने और षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत में गुहार लगाई है. इसमें मृदुला कठेरिया पुत्री रामेश्वर दयाल, सांसद रामशंकर कठेरिया, अमर देवी, हेमंत कुमार, बंटी कुमार, विशाल सिंह, उमेश कुमार, सुदेश कुमार, ओमकार सिंह और सर्वेश कुमार को पक्षकार बनाया है. इस मामले में पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने थाना एत्मादपुर पुलिस को 16 जून को जांच रिपोर्ट तलब के आदेश दिए हैं. जिससे सांसद रामशंकर कठेरिया और उनकी पत्नी मृदुला समेत अन्य नामजद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है.


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