एटा: जिले के मारहरा ब्लाक प्रमुख के खिलाफ एक साल पहले अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था. इस अविश्वास प्रस्ताव की वजह से बुधवार को होने वाले मतदान प्रकिया को स्थगित कर दिया गया. मतदान प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगित हुई है. बुधवार को मौजूदा ब्लाक प्रमुख अनिल यादव ने सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश लाकर एक बार फिर सारी कार्यवाही स्थगित करा दी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाला मतदान स्थगित
मारहरा क्षेत्र के ब्लाक प्रमुख अनिल यादव के खिलाफ लगभग 1 साल पहले स्थानीय नेता राजू आर्या ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर इलाके में राजनीतिक हलचल मचा दी थी. उस समय लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुए मतदान में अनिल यादव की पराजय हुई थी. जिसके बाद जिला प्रशासन जब तक नए ब्लाक प्रमुख के निर्वाचन के लिए कोई तिथि तय करता. उससे पहले ही अनिल यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए और अविश्वास प्रस्ताव की सारी प्रक्रिया को निरस्त कराने का आदेश ले आए.
जानकारी के मुताबिक राजू आर्या ने पिछले महीने 44 सदस्यों के हस्ताक्षर से जिलाधिकारी के समक्ष एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया. इस प्रस्ताव पर जिलाधिकारी ने मतदान के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की. लेकिन बीच में राम मंदिर मामले और त्योहारों के चलते एसएसपी ने पुलिस बल देने में असमर्थता जताई. जिसके बाद मतदान की तिथि आगे बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी गई. बताया जा रहा है कि मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी. लेकिन बुधवार को मौजूदा ब्लाक प्रमुख अनिल यादव ने सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश लाकर एक बार फिर सारी कार्यवाही स्थगित करा दी.
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