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एटा: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल का कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

एटा में साल 2014 में महिला के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. न्यायालय ने तीन आरोपितों को 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता योगेंद्र कुमार.
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Published : Nov 6, 2019, 5:46 PM IST

एटाः फरवरी 2014 में हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक अन्य मामले में तीनों आरोपियों को 5 साल, 2 साल, तथा 1 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

जानकारी देते अधिवक्ता योगेंद्र कुमार.

अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया

  • कासगंज रोड के सिरसा टीपू गांव के नहर पर 27 फरवरी 2014 की शाम एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी.
  • पीड़ित महिला ने स्थानीय पुलिस से तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
  • पीड़िता के डीआईजी से शिकायत के बाद, तत्कालीन सीओ ने एफआईआर दर्ज की.
  • मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश खलीकुज्ज्मा ने फैसला सुनाया.
  • तीनों आरोपी शशांक, रामबाबू व रविंद्र को 20 साल की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
  • अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया कि तीनो आरोपितों को अन्य मामले में भी 5 साल 2 साल तथा 1 साल की सजा सुनाई गई है.
  • साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

एटाः फरवरी 2014 में हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक अन्य मामले में तीनों आरोपियों को 5 साल, 2 साल, तथा 1 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

जानकारी देते अधिवक्ता योगेंद्र कुमार.

अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया

  • कासगंज रोड के सिरसा टीपू गांव के नहर पर 27 फरवरी 2014 की शाम एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी.
  • पीड़ित महिला ने स्थानीय पुलिस से तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
  • पीड़िता के डीआईजी से शिकायत के बाद, तत्कालीन सीओ ने एफआईआर दर्ज की.
  • मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश खलीकुज्ज्मा ने फैसला सुनाया.
  • तीनों आरोपी शशांक, रामबाबू व रविंद्र को 20 साल की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
  • अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया कि तीनो आरोपितों को अन्य मामले में भी 5 साल 2 साल तथा 1 साल की सजा सुनाई गई है.
  • साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
Intro:एटा। साल 2014 में महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय ने मंगलवार को तीन आरोपितों को 20 साल के कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


Body:एटा कासगंज रोड के सिरसा टीपू गांव स्थित नहर पर 27 फरवरी 2014 की शाम करीब 7 बजे एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। इस मामले में पीड़ित महिला ने स्थानीय पुलिस से कासगंज के पटियाली स्थित रेहटा युसूफ नगर निवासी शशांक, रामबाबू व रविंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। बाद में डीआईजी से कोई शिकायत के बाद एफ आई आर दर्ज हुई। जिसमें जांच के बाद तत्कालीन सीओ ने पूरे मामले में एफआर लगा कर दी । उसके बाद पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश खलीकुज्ज्मा ने आदेश पारित करते हुए आरोपित किए गए शशांक, रामबाबू व रविंद्र को 20 साल की सजा के साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


Conclusion:इसके अलावा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र कुमार के मुताबिक तीनो आरोपितों को गैंगरेप मामले में मिली सजा के साथ ही अन्य मामले में भी 5 साल 2 साल तथा 1 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
बाइट: योगेंद्र कुमार ( सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता)
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