एटाः फरवरी 2014 में हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक अन्य मामले में तीनों आरोपियों को 5 साल, 2 साल, तथा 1 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया
- कासगंज रोड के सिरसा टीपू गांव के नहर पर 27 फरवरी 2014 की शाम एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी.
- पीड़ित महिला ने स्थानीय पुलिस से तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
- पीड़िता के डीआईजी से शिकायत के बाद, तत्कालीन सीओ ने एफआईआर दर्ज की.
- मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश खलीकुज्ज्मा ने फैसला सुनाया.
- तीनों आरोपी शशांक, रामबाबू व रविंद्र को 20 साल की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
- अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया कि तीनो आरोपितों को अन्य मामले में भी 5 साल 2 साल तथा 1 साल की सजा सुनाई गई है.
- साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.